अनुमति के बिना वाहनों व निजी घरों पर झण्डे, बैनर नही लगा सकेगें

अजमेर, 10 नवम्बर। जिला कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान सम्पति का विरूपण अधिनियम की पालना करनी जरूरी है। विधानसभा आम चुनाव के लिये चुनाव प्रचार अभियान के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक, निजी स्थलों, मैदानों, वाहनों आदि पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने के साथ सम्पति विरूपण अधिनियम की पालना करनी होगी।

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक डिस्पले, यूनिपोल पर विज्ञापन, फुट ओवरब्रिज विज्ञापन, गेन्ट्री विज्ञापन आदि प्रकार के विज्ञापन एक चिन्हित प्रक्रिया के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किये जाने की अनुमति देने का प्रावधान किया हुआ है। चिन्हित स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करना सौन्दर्य का ह्यस करना नही माना जा सकता। निजी सम्पति के मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से अस्थाई रूप से बैनर या झण्डे लगाये जा सकते है। शहरी क्षेत्र में निजी सम्पति पर सहमति से झण्डे लगाये जा सकते है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे ऎसे चिन्हित विज्ञापन स्थलों पर कोई विशिष्ट राजनैतिक दल या कोई अभ्यर्थी एकाधिकार न कर सकें, इसके लिये सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समान अवसर दिये जायेगेंं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजकीय सम्पति सार्वजनिक स्थलों एवं निजी सम्पतियों पर राजनैतिक विज्ञापन लगाये जाने के संबंध में आयोग के प्रतिबंधात्मक निर्देश है। सार्वजनिक स्थलों पर 48 घंटे में और निजी सम्पति पर अवैध रूप से लगे होर्डिग्स को 72 घंटे में हटाने के निर्देश दिये गये थे। इन्ही निर्देशों के अनुरूप संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है।

उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों को विज्ञापन स्थलों का उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, इसके लिये समुचित कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी के परिवेक्षण में की जायेगी। चिन्हित विज्ञापन स्थलों को उपयोग करने के अवसर उपलब्ध करवाने और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन से अन्य विज्ञापन स्थल अनुबंधित फर्म या नगरपालिका संस्था द्वारा चिन्हित नही किया जायेगा और न ही दरों में परिवर्तन किया जायेगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि नामांकन की कार्यवाही 12 नवम्बर से प्रारम्भ होगी। इससे पूर्व कोई राजनैतिक दल या संस्था संगठन चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लिये चिन्हित किसी विज्ञापन स्थल पर अपना विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुसंशा के आधार पर नाम वापसी की तिथि 22 नवम्बर तक की स्वीकृति दी जा सकती है। यदि किसी विशेष विज्ञापन स्थल के लिये एक से अधिक आवेदन पत्र है तो लॉटरी के जरिये आवंटन किया जायेगा। आवेदन पत्रों के आधार पर अनुपातित मात्रा में विज्ञापन स्थल का आवंटन होगा। आवंटन के बाद शेष स्थल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा। सभी आवंटित स्थानों पर प्रदर्शित पोस्टर, पेम्पलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की पालना करनी होगी। अगर पालना नही हुई तो संबंधित विज्ञापन को हटा दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापनों का प्रदर्शन
आयोग के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में भी राजनैतिक विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के अवसर हेतु स्थल चिन्हित करने और सभी को समान आधार पर आवंटित करने से संबंधित आदेश है। ग्रामीण क्षेत्र में भी निजी सम्पति पर भी झण्डे, बैनर लगाने के अनुसार लिखित सहमति के साथ ब्यौरा निर्धारित प्रपत्र में रिटर्निंग अधिकारी को तीन दिन के अंदर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

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