अजमेर, एक जनवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के अति मुख्य अभियंता (मुख्यालय) एस. एस. मीणा ने एक आदेश जारी कर बताया कि लम्बित जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण की अवधि जो पूर्व में 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी थी जो अब 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रहेगी।
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विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि 31 मार्च तक प्रभावी
अजमेर, एक जनवरी। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण एक अप्रेल, 2007 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना एक जून, 2017 से शुरु हुई थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना की अवधि 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रभावी थी जो अब 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी रहेगी।
उक्त आदेश अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) एस. एस. मीणा ने जारी किए।