सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए

अजमेर के भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ गजेन्द्र सिंह सिसोदिया के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। ए सी बी विभाग पर भी प्रतिकूल टिपण्णी की ।
डॉ सिसोदिया के खिलाफ जांच के लिए पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. लक्ष्मण हरचंदानी की ओर से एडवोकेट प्रीतम सोनी और जिनेश सोनी ने एक वाद प्रस्तुत किया था। इस वाद में आरोप लगाया था कि डाॅक्टर हरचंदानी ने वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण
को लेकर जो शिकायत की थी, उसे एसीबी ने सलग्न दस्तावेजों के बावजूद गंभीरता से नहीं लिया। जबकि वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप थे।
एडवोकेट सोनी के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश सुरोलिया ने एसीबी के महानिदेशक को जांच के लिए निर्देशित किया है। आरोप है कि सरकार ने जो सुविधाएं जच्चा बच्चा वार्ड में उपलब्ध करवाने के लिए दी थी उन्हें सिसोदिया ने अपने निजी हित में उपयोग किया। इसके अलावा केमिस्ट एसोसिएशन से अपनी सुविधा के लिए अनैतिक तरीकों से ए सी लेकर अपने कक्ष में लगाकर पद का दुरुपयोग किया है । कोर्ट का मानना था कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का लेनदेन नहीं होता बल्कि पदेय शक्तियों और पद का दुरुपयोग , भ्रष्ट आचरण भी भ्रष्टाचार है जो सलंग्न दस्तावेजों में डॉ सिसोदिया के भ्रष्ट आचरण को सिद्ध करता है ।

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