देहली गेट के पश्चात चाद्रे जुलूस व ढोल के साथ नहीं ला सकेंगे

अजमेर, 27 फरवरी। उर्स मेला 2019 के तहत जायरीनों द्वारा चढ़ाई जाने वाली चाद्रे देहली गेट के पश्चात (दरगाह तक) जुलूस व ढ़ोल ताशे के साथ नहीं ला सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि उर्स मेले में आने वाले जायरीनों द्वारा दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चाद्रे जुलूस के साथ, ढ़ोल ताशे व बैण्ड बाजे से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरगाह शरीफ के मुख्य मार्ग तक ले जायी जाती है। जिसके कारण उर्स मे आने वाले जायरीनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा कभी-कभी रास्ता भी जाम हो जाता है। ऎसे में सभी से आग्रह किया गया है की वे चढ़ाई जाने वाली चाद्रे देहली गेट के पश्चात (दरगाह तक) जुलूस व ढ़ोल ताशे के साथ नहीं लावें।

दरगाह परिसर में कांच के ग्लास व बोतल पर प्रतिबंध
अजमेर, 27 फरवरी। उर्स मेले के दौरान दरगाह परिसर में कोई भी व्यक्ति कांच के ग्लास एवं बोतल में चाय, गुलाब जल या अन्य कोई पदार्थ लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि धक्का मुक्की होने की स्थिति में कांच के जमीन पर गिरकर फूटने से जायरीन के घायल होने की आशंका बनी रहती है। ऎसे में उर्स के दौरान कांच के ग्लास व बोतल पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
अजमेर, 27 फरवरी। सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के 807वें सालाना उर्स का झण्डा 3 मार्च को बुलन्द दरवाजे पर चढ़ाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने इस दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलन्द दरवाजा, दरगाह शरीफ, दरगाह गेस्ट हाउस, लंगरखाना गली, निजाम गेट एवं आसपास के क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है। जिला रसद अधिकारी श्री संजय कुमार माथुर एवं तहसीलदार श्री ओमप्रकाश सोनी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

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