अरवड़ गांव के जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश

जिला कलक्टर ने गांव के विभिन्न जल स्त्रोतों का किया अवलोकन
तेजा तलाई और बड़ा तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा

अजमेर 07 मार्च। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सरवाड़ के निकट अरवड़ गांव में स्थित विभिन्न जल स्त्रोतों का गुरूवार को जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने अवलोकन कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। गांव के तेजा तलाई और बड़ा तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने गुरूवार को अरवड़ गांव के जल स्त्रोत तेजा तलाई, बड़ा तालाब, नया तालाब, छोटी नाड़ी, खादोलाई नाड़ी एवं बालोडाई नाड़ी का मौके पर जाकर अवलोकन किया। उन्होंने तेजा तलाई को अतिक्रमण मुक्त करने तथा ग्राम पंचायत को बबूल के पेड़ हटाने के निर्देश भी दिए। जल स्त्रोत में सराना बोर्डर से आने वाली तीन किलोमीटर फीडर के दोनो और डीशिल्डिंग का कार्य एवं पौधारोपण के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया है। पौधारोपण में छायादार वृक्ष पीपल, नीम आदि लगाए जाए। इस क्षेत्र में चारागाह भूमि पर बबूल के पेड़ ग्राम पंचायत हटाएगी।
उन्होंने बड़ा तालाब पर जो कि 28 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें तीन स्थानों से पानी की आवक होती है। उन्होंने तहसीलदार और गिरदावर को तालाब का सीमांकन करने तथा पत्थरगढ़ी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने तालाब क्षेत्र में आने वाले जल आवक मार्ग को चिन्हित कर अतिक्रमणों को हटाया जाए। आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण होने पर पंचायत हटाने की कार्यवाही करेगी। उन्होंने तहसीलदार को इस संबंध में पूरी रिपोर्ट दो दिवस में तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बड़ा तालाब की पाल के सुदृढ़ीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य नरेगा से कराने तथा खुदाई का कार्य अन्य योजना से डबटेल कर कराया जाएगा। जिला कलक्टर ने तेजा तलाई और बड़ा तालाब को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने के भी निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने गांव के नया तालाब एवं छोटी नाड़ी को भी देखा। नया तालाब की जमीन खातेदारी में होने के कारण खातेदारों से सहमति के आधार पर पाल का पिचिंग कार्य, गहरा करने, मरम्मत कार्य तथा वृक्षारोपण का कार्य कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने गांव की खादोलाई नाड़ी एवं बालोडाई नाड़ी को देख तहसीलदार को निर्देशित किया कि वे इन नाड़ियों के सीमांकन एवं आवक मार्ग को चिन्हित कर रिपोर्ट दो दिवस में तैयार करें।
इस मौके पर बताया गया कि गांव की कुल जमीन 1165 हैक्टेयर क्षेत्र में है। जिसमे से 675 हैक्टेयर खातेदारी 82 हैक्टेयर सिवायचक, 125 हैक्टेयर चारागाह भूमि एवं 273 हैक्टेयर वन भूमि है। शेष अन्य भूमि है।
इस मौके पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित तहसीलदार, जिला परिषद, वन विभाग, जल ग्रहण विकास एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

ओवरलोड भार-वाहनों के चालानों में देय प्रशमन राशि की ऎमनेस्टी योजना 31 मार्च तक
अजमेर, 07 मार्च। संयुक्त शासन सचिव परिवहन मुख्यालय जयपुर की अधिसूचना द्वारा ओवरलोड भार वाहनों के चालानों में देय प्रशमन राशि के सम्बन्ध में ऎमनेस्टी योजना जारी की गई है। इस योजना के तहत खान विभाग के ई-रवन्ना एवं टोल नाकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 2018 तक कारित ओवरलोड अपराधों पर लागू होगी एवं योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 18.5 टन तक के सकल भार वाहन के क्रम में एक केलेण्डर माह में तीन बार तक कारित अपराध के लिए 6000/- रूपये , तीन बार से अधिक कारित अपराधों के लिए 9000/- रूपये देने होंगे। इसी प्रकार 18.5 टन से अधिक के सकल भार वाहन के क्रम में एक केलेण्डर माह में तीन बार तक कारित अपराध के लिए 10000/- रूपये, तीन बार से अधिक कारित अपराधों के लिए 15000/- रूपये देने होंगे।
उन्होंने बताया कि यह ऎमनेस्टी योजना केवल टोल नाकों से प्राप्त सूचना और खान विभाग द्वारा जारी ई-रवन्ना से सम्बन्धित मामलों पर ही लागू होगी। उन्होंने समस्त वाहन स्वामी जिनके उपरोक्त अनुसार ओवरलोड चालान बकाया है को उक्त योजना का लाभ लेकर चालानों को निस्तारित करवाने के लिए आग्रह किया है।

जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति की बैठक 11 मार्च को
अजमेर, 07 मार्च। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अजमेर के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचरी एवं अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के तहत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों के चयन पर विचार हेतु जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति की बैठक 11 मार्च को 11 बजे परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम कार्यालय पुरानी डीआरडीए बिल्डिंग कलेक्ट्रेट परिसर अजमेर में आयोजित की गई है।
निगम के परियोजना प्रबंधक श्री एन.के.गुप्ता ने बताया कि इन ऋण आवेदनकर्ता जिन्होंने ऋण आवेदन पत्र निगम कार्यालय में प्रस्तुत किये है वे उनके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं अन्य प्रमाण पत्र जो कम पाए गए है। आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्वयं का शपथ पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ उक्त दिनांक एवं समय पर जिला स्तरीय संवीक्षा एवं स्वीकृति समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। उपस्थित नही होने पर उनके ऋण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला कलक्टर की सोमलपुर में रात्रि चौपाल 8 मार्च को
अजमेर, 07 मार्च। पीसांगन पंचायत समिति की सोमलपुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार 8 मार्च को जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही संंबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रात्रि चौपाल में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराएंगे।

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