अजमेर। पूर्व उपमहापौर व भाजा नेता सोमरत्न आर्य की ओर से पेश अग्रिम जमानत की अर्जी को पोक्सो विशेष न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। उन्हें एक लाख के निजी मुचलके व 50-50 हजार रूपए की जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक भवानी सिंह रोहिल्ला ने बताया कि न्यायाधीश रतनलाल मूंड ने अपने आदेश में कहा है कि जमानत के दौरान वे अनुसंधान अधिकारी को पूरा सहयोग करें और किसी भी गवाह को नहीं धमकाएं।
ज्ञातव्य है कि बचाव पक्ष का कहना था कि आर्य को जमानत नहीं दिए जाने की स्थिति में उसका राजनीतिक कॅरियर भी दांव पर लग सकता है। वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं.