*सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान सूचना आयोग ने नगर निगम आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल को 27 नवम्बर को आयोग मे उपस्थित होकर स्पस्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है.* मामले के अनुसार पालबीचला निवासी *रविन्द्र सिन्ह राठोड* ने निगम कार्यालय मे 27/11/2018 को एक आवेदन प्रस्तुत कर सुभाष उध्यान के बाहर पार्किंग के दस्तावेज चाहे थे. आवेदन का जवाब नहीं मिलने पर राठोड ने निगम के महापौर को प्रथम अपील प्रस्तुत की. उसके बावजूद सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई और अंत मे राठोड ने राज्य सूचना आयोग जयपुर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की.
आयोग ने 14 फ़रवरी 19 को अपील दर्ज कर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 21 दिवस मे सूचना उपलब्ध कराने और 8 अगस्त को आयोग मे स्वय या प्राधिकृत अधिकारी को सुनवाई हेतु तलब किया.
*आयोग के नोटिस के बावजूद निगम ने आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जिसे गम्भीरतापूर्वक लेते हुए आयोग ने 13 अगस्त को RTI एक्ट की धारा 20(1) का नोटिस जारी कर निगम आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल को व्यक्तिगत रूप से 27 नवम्बर को आयोग की कोर्ट नम्बर चार मे उपस्थित होकर स्पस्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु तलब किया है साथ ही यह भी लिखा है कि सूचना नहीं दिये जाने के कारण क्यों न आपको उक्त धारा 20(1) के तहत दन्डित किया जाये.*