अजमेर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

अजमेर, 25 अक्टूबर। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 7वीं आर्थिक गणना 2019 का कार्य सीएससी ई गर्वेनेस सर्विस, इण्डिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से कराया जाएगा। इस संबंध में जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि 7वीं आर्थिक गणना 2019 का कार्य प्रथम बार मोबाइल एप के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेस सर्विस इण्डिया लिमिटेड द्वारा नियुक्त प्रगणकों के द्वारा आंवटित क्षेत्र के प्रत्येक घर एवं उद्यम पर जाकर सूचना एकत्र कर किया जाएगा। कार्य के लिए नियुक्त समस्त प्रगणकों को उनके परिचय पत्र एवं प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे। जिसे प्रगणक कार्य के दौरान आवश्यक रूप से अपने साथ रखेंगे। समस्त प्रगणकों की सूची संबंधित उपखण्ड अधिकारी / तहसीलदार के पास भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने पंचायत राज संस्थाओं, नगरीय निकाय संस्थाओं, राजस्व विभाग एवं आमजन से जुड़े विभागोें से भी अपेक्षा की है कि वे 7वीं आर्थिक गणना के कार्य में सहयोग के लिए संबंधित जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय कार्मिकों व आमजन में जागरूकता बढ़ाकर सूचनाएं एकत्र करें।

बैठक में आर्थिंक एवं सांख्यिकी विभाग के उप निदेशक श्री दिनेश कुमार शर्मा ने गणना कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गणना क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड एवं अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति के साथ सभी अन्य स्थान जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, आबादी के कम से कम 75 प्रतिशत पुरूष और कृषि कार्यो में लिप्त हो एवं जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 प्रति वर्ग कि.मी हो, जो अन्तिम जनगणना के आधार पर है। उक्त के अतिरिक्त सभी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है जिसकी बुनियादी इकाई राजस्व गांव है।

उन्होंने बताया कि आर्थिक गणना (ई.सी) हाउस एक भवन या भवन का एक हिस्सा जिसमें सड़क या आम आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य द्वार होता है एवं जिसके उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक या दोनो उद्देश्य से किया जाता है, आर्थिक गणना हाउस माना गया है को गणना में शामिल किया गया है। अन्य ऎसे हाउस जो आवासीय या वाणिज्यिक श्रेणी में नही आते है जैसे पम्प हाउस, धार्मिक स्थल, अनाज के गोदाम, मालिक द्वारा उत्पादित कृषि उपज, व्यापारिक वस्तुओं आदि के भण्डारण के स्थान एवं स्थायी रूप से बंद घर व भवन एवं सरकारी कार्यालयों, रक्षा प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को आर्थिक गणना में शामिल नही किया गया है किन्तु यदि इन संस्थानों के भीतर आर्थिक गतिविधि हो रही है तो उन्हें गणना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगणकों द्वारा सर्वे के दौरान सामान्य सूचनाओं नाम, पता इत्यादि के साथ मुख्य रूप से उद्यम/ प्रतिष्ठान की गतिविधि की प्रकृति, स्वामित्व का प्रकार एवं प्रकृति, संचालन की अवधि – बारहमासी/मौसमी/आकस्मिक/इत्यादि, वित्त का प्रमुख स्त्रोत, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या- नियुक्त श्रमिक/अनियुक्त श्रमिक/ ठेकेदार द्वारा अनुबंधित। प्लांट एवं मशीनरी / उपकरण में निवेश, वार्षिक कारोबार (टर्न ओवर), प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रकार, अतिरिक्त पंजीकरण / लाईसेंस का विवरण, प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय का पंजीकरण विवरण संबंधी सूचनाएं एकत्र की जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रगणकों के कार्य का द्विस्तरीय पर्यवेक्षण किया जाएगा, प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षण शत प्रतिशत कार्य का सीएससी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा एवं द्वितीय स्तरीय पर्यवेक्षण एनएसओ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग व उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं कर्मिकों द्वारा दस प्रतिशत रेण्डम आधार पर किया जाएगा। राज्य में 7वीं आर्थिक गणना 2019 का कार्य दो चरणों में प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण में 15 जिलों में कार्य का शुभारम्भ दिनांक 18 सितम्बर 2019 को हो चुका है। अजमेर जिले में 8 शहरी क्षेत्रों को 66 ब्लॉकों में बांटा गया है जिनमें 330 प्रगणक एवं 66 प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षक कार्य करेंगे। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में 282 ग्राम पंचायतों के लिए 846 प्रगणक एवं 282 प्रथम स्तरीय पर्यवेक्षक रहेंगे।

बैठक में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त नगर निगम/ पालिका सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

राष्ट्रीय एकता दिवस पर होंगे अनेक कार्यक्रम

अजमेर, 25 अक्टूबर। आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 144वें जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की पूण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। कार्यक्रम आयोजन के संबंध में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलश चंद शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलायी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में प्रातः 11 बजे समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी भी राष्ट्रीय एकता की शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रातः 7.45 बजे रन फोर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह दौड़ पटेल मैदान से प्रारम्भ होकर मेडिकल कॉलेज, बजरंगगढ़, पूरानी चौपाटी, लिंक रोड, सावित्री चौराहा से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। इसी प्रकार सांय 5 बजे मार्चपास्ट एवं पुलिस बैण्ड द्वारा परैड का आयोजन होगा। जो राजकीय संग्रहालय से आरम्भ होकर नगर निगम तक पहुंचेगी। इसमें पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड, हाडी रानी सहित स्काउट, एनसीसी सहित आमजन की भागीदारी रहेगी।

बैठक को अन्तिम रूप देने के लिए 30 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में होगा।

बैठक में जिला परिष्द के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, एडीए के सचिव श्री किशोर कुमार सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

दीपावली पर बिजली, पानी एवं चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश

अजमेर, 25 अक्टूबर। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर बिजली, पानी, रोशनी, सफाई एवं चिकित्सा की सम्पूर्ण व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अपने दायित्व गंभीरता से निभाएं। ताकि किसी नागरिक को परेशानी ना हो।
जिला कलक्टर ने नगर निगम अजमेर, उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, आयुक्त नगर परिषद ब्यावर व किशनगढ़, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केकड़ी, पुष्कर, सरवाड़ एवं बिजयनगर तथा मुख्य अधिशाषी अधिकारी छावनी परिषद नसीराबाद को निर्देश दिए कि दीपावली पर्व पर 25 से 29 अक्टूबर तक सम्पूर्ण रोशनी, सफाई एवं अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था रखी जाएं। इस दौरान निकायों में 24 घण्टे कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा।

नियमित जलापूर्ति रखे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ः
जिला कलक्टर ने आगामी दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर 25 से 29 अक्टूबर तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को नियमित जलापूर्ति रखने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर ने कहा विभाग नियमित जलापूर्ति रखे ताकि अनावश्यक रूप से कहीं कोई रोष या असंतोष नहीं हो एवं कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति रखने तथा पाईप लाईन के रखरखाव के भी आदेश दिए गए।

बिना कटौती हो विद्युत आपूर्ति ः
जिला कलक्टर ने आगामी दीपावली के त्यौहार के मद्देनजर 25 से 29 अक्टूबर तक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना कटौती विद्युत आपूर्ति रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पूरे जिले में प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान एवं प्रतिष्ठान द्वारा व्यापक रोशनी का प्रबन्ध किया जाता है। दीपोत्सव का आयोजन आनन्द से हो इसके लिए उक्त अविध में निरन्तर विद्युत आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिना कटौती विद्युत आपूर्ति बनाए रखे। विभाग विद्युत संबंधी शिकायतों पर भी अविलम्ब कार्यवाही कर निराकरण करें।

सतर्क रहे मेडीकल टीम ः
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने दीपावली के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि के दौरान आतिशबाजी एवं रोशनी की व्यवस्था की जाती है। ऎसे समय में कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती है। इस पर्व पर किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन व विभाग को सतर्क रहना है। स्वास्थ्य अधिकारी तथा जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय के अधीक्षक को मेडीकल टीम व दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस अवधि के दौरान दो चिकित्सा टीम मय चिकित्सा, दवा तथा वाहन के साथ अस्पताल में तैयार रखे। किसी भी तरह की संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए चिकित्सकों को अलर्ट रखना है।

दीपावली पर्व पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
अजमेर, 25 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर आगामी 27 अक्टूबर को दीपावली पर्व पर अजमेर शहर में कानून एवं शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
आदेश के तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सचिव प्रशासन श्री एन.एल.राठी को वृत क्षेत्र दरगाह के लिए, कृषि विभाग के उप निदेशक श्री वी.के.शर्मा को वृत क्षेत्र उत्तर के लिए तथा तहसीलदार श्रीमती प्रीति चौहान को वृत क्षेत्र दक्षिण के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेटगण व तहसीलदार तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेटगण अपने अपने क्षेत्रों में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए

दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होंगे
अजमेर, 25 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने एक आदेश जारी कर दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है।
आदेश के तहत अजमेर शहर के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जारी करेंगे। उन्हें अजमेर शहर के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है। वे विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत आवेदकों से नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर उनका पूर्ण रूप से परीक्षण / जांच करवाते हुए आतिशबाजी विक्रय के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि अस्थायी अनुज्ञा पत्र धारी किसी प्रकार के विदेशी/ आयातित पटाखों का क्रय विक्रय नहीं कर सकेगा। ना ही निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में आतिशबाजी का भण्डारण कर सकेगा। अनुज्ञा पत्र धारी की दुकान में समस्त बिजली की बाईंडिंग लूज नहीं होनी चाहिए। वह विस्फोटक विभाग में अप्रमाणित आतिशबाजी व चाइनिज आतिशबाजी की बिक्री नहीं कर सकेगा। केवल विस्फोटक विभाग से प्रमाणित आतिशबाजी की बिक्री ही की जाएगी। आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि सुरक्षा हेतु अग्निशमन यंत्र आवश्यक रूप से रखने होंगे। अत्यधिक आवाज व शोर करने वाले पटाखों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अनुज्ञा पत्र धारी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2018 के निर्देशो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
दुर्गावास में टयूबवैल खुदाई का कार्य स्वीकृत
अजमेर, 25 अक्टूबर। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत जवाजा पंचायत समिति के दुर्गावस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भैरू खेड़ा के अन्दर छोटू गुर्जर के घर के सामने टयूबवैल खुदाई के कार्य के लिए 2 लाख 50 हजार रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने यह जानकारी दी।

विदेशी पटाखों की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
रात्रि 10 बजे के बाद रहेगी आतिशबाजी पर पाबंदी
अजमेर, 25 अक्टूबर। जिले में विदेशी पटाखों पर प्रतिबंघ रहेगा। साथ ही रात्रि 10 बजे के पश्चात आतिशबाजी पर भी पाबंदी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा विदेशी एवं आयतित पटााखों के विक्रय पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार की विदेशी एवं आयतित पटाखे पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। इसी प्रकार रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य आतिशबाजी छोड़ने एवं डीबी ( एआई) से अधिक आवाज करने वाली आतिशबाजी पर भी पाबंदी जारी रहेगी। साथ ही जिले में अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञा पत्र धारकों की भी जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिबंधित सीमा से अधिक आवाज करने वाली आतिशबाजी का बेचान नहीं हो।

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