वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों का करें रिकॉर्ड में अंकन

अजमेर, 30 नवम्बर। जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वक्फ बोर्ड की सम्मपत्तियों को रिकॉर्ड में अंकन करने के निर्देश प्रदान किए।
बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली की तैयारी का कार्य संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के वार्डों का प्रपत्र तैयार करवाकर ई सूची पोर्टल पर अपलोड कर किया जाए। प्रारूप मतदाता सूची डाउनलोड कर आगामी 4 दिसम्बर को निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन कर 3 जनवरी 2020 को अन्तिम प्रकाशन किया जाए। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में दावे और आक्षेपों को 13 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जा सकेगा। इनका निस्तारण 20 दिसम्बर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों के लिए विशेष अभियान 7 व 8 दिसम्बर को आयोजित होंगे।
उन्होंने कहा कि जिले में अवैध धार्मिक स्थलों की भूमि से संबंधित प्रकरणों को निस्तारित करें। साथ ही वक्फ बोर्ड द्वारा बोर्ड की सम्पत्तियों को चयनित करके रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार चिन्हित स्थानों का रिकॉर्ड में अंकन किया जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाना आवश्यक है। इस पोर्टल की उच्च स्तर पर समीक्षा की जाती है। राजस्व अधिकारियो ंका दायित्व है कि वे अधिकतम प्रकरणों को निस्तारित करें। प्रकरणों की सुनवाई की तारीख को भी प्रतिदिन अपडेट किया जाए। पोर्टल पर केकड़ी, पीसांगन, पुष्कर, रूपनगढ़ एवं सरवाड़ उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पोर्टल पर एक जनवरी 2017 के बाद के समस्त दस्तावेज एवं निर्णय अपलोड किए जाने चाहिए। अतिरिक्त कलक्टर मुख्यालय तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट केकड़ी, अजमेर, नसीराबाद और पीसांगन को इस संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निर्णयो को ई हस्ताक्षर से अपलेाड करना चाहिए। निर्णयों को उसी दिन अपलोड करने से सुविधा रहती है। पुराने निर्णयों को भी पोर्टल पर चढ़ाया जाना आवश्यक है। राजस्व प्रकरणाों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए तामील कुनिंदा को तामील प्रक्रिया अपनाने के लिए पाबंद किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि जिले की पुरानी बसावटे जिनके भूमि की किस्म राज्य सरकार, खाता संख्या एक अथवा बीना नाम की है। इस प्रकार की भूमियों को ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही आरम्भ की जाए। यह कार्य तहसीलदार स्तर पर किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सांभर झील के आसपास के क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संयुक्त विभागीय दल गठित किया जाए। भूमि के तय उपयोग के अलावा उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। रूपनगढ़ क्षेत्र के दल द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित नहीं होने के संबंध में संतुष्ट हो जाने पर अन्य दल द्वारा इसका क्रास वैरिफिकेशन करवाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के संबंध में समय पर प्रकरण दर्ज हो। साळा ही यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उस पर तुरन्त कार्यवाही करके निस्तारित किया जाए। बार-बार अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण बनाकर कार्यवाही होनी चाहिए। धारा 91 – 3 के अन्तर्गत प्रत्येक तहसीलदार द्वारा कम से कम 2-2 मुकदमें दर्ज करवाएं जाएंगे। अनुसूचित जाति जनजाति की भूमि पर दबंग व्यक्तियों के कब्जों को हटाने में भी तत्परता दिखायी जाए।
उन्होंने कहा कि भू रूपान्तरण के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित करें। भूमि आंवटन एवं आरक्षण से संबंधितलम्बित प्रकरणों को भी निस्तारित करें। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हुए कार्यों के लिए आवंटन प्राथमिकता से किया जाए। गैर खातेदारी से खातेदारी के विचाराधीन समस्त प्रकरणों की समीक्षा करके उनका वर्गीकरण किया जाए। वर्गीकृत प्रकरणों को ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर निस्तारित करें। चरागाह भूमि पर पुरानी बसी आबादी का सर्वे करवाकर उच्च स्तर पर भिजवाएं।
उन्होंने कहा कि दिसम्बर का महीना समस्त राजस्व अधिकारी केवल राजस्व कार्यों के लिए ही देंगे। इस दौरान वर्षभर के लिए निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूर्व ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। चरागाह जुर्माना, धारा 91 जुर्माना, अस्थायी भू राजस्व, लीज रेंट, सिंचाई कर एवं रोडा एक्ट सहित समस्त वसूली को इसी माह में अंजाम दिया जाए। आंतरिक लेखा परीक्षा के बकाया पैरा की पालना करके उसकी सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिले के समस्त तहसीलदार द्वारा अपने अधीन कार्मिकों की सूचना विभागीय पदोन्नति समिति को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रतिदिन सुनवाई के लिए एक घण्टा निर्धारित कर इस संबंध में बोर्ड चस्पा किया जाए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद शर्मा, उपखण्ड अधिकारी ब्यावर श्री जसमीत सिंह संधु, अजमेर श्रीमती अर्तिका शुक्ला तथा किशनगढ़ श्री देवेन्द्र कुमार सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे।

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