कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृत योजना संबंधी दिशा निर्देश जारी

अजमेर, 6 दिसम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी के निर्देशानुसार अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) श्री एन एस सहवाल ने एक आदेश द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु सरलीकृत योजना के तहत दिशा निर्देश जारी किए।
अति. मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने उक्त आदेश जारी कर बताया कि कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की राशि बकाया होने के कारण उनके कनेक्शन काटे जाने के साथ-साथ ट्रांसफार्मर भी हटाए जा रहे है दूसरी ओर इस समय सिंचाई के लिए किसानों को बिजली की आवश्यकता है। किसानों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से उनके बकाया बिलों के भुगतान के लिए प्रबंध निदेशक श्री भाटी ने निर्णय लिए है कि नियमित कृषि उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर शेष राशि आगामी समान मासिक किश्तों में मार्च, 2020 तक जमा कराई जाने पर कनेक्शन नहीं काटे जाए।
उन्होंने बताया कि नियमित कृषि उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका विद्युत सम्बंध एक अप्रेल, 2019 के पश्चात् विच्छेदित कर दिया गया है वे भी इस सुविधा के अन्तर्गत बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा करवाकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते है एवं शेष राशि आगामी समान मासिक किश्तों में मार्च 2020 तक जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिन किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन एक अप्रेल 2019 के पूर्व कटे हुए है, वे ऐमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते है। यह सुविधा 31 दिसम्बर .2019 तक प्रभावी रहेगी।

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