जिले में निजी बसाें एवं टैक्सियों का संचालन नही होगा

अजमेर, 22 मार्च। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने की निरन्तरता में आगामी 31 मार्च तक समस्त निजी बसों टैक्सियों एवं सार्वजनिक परिवहन पूर्णत बंद रहेंगे। यह जानकारी जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने रविवार को सायं राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दी। बैठक में संभागीय आयुक्त श्री एल.एन.मीणा तथा पुलिस महानिरीक्षक श्री हवासिंह भी उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि कोई भी निजी बस अथवा टैक्सी का संचालन जिले में नही कराया जाए।
बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोई व्यक्ति भूखा नही सोए इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए उन्होंने उप निदेशक स्वायत शासन विभाग डॉ. अनुपमा टेलर तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। बेसहारा एवं गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था रसद विभाग द्वारा की जाएगी।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में कोरोना संक्रमण के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। जिसका निर्धारित प्रपत्र टीम द्वारा भरा जाएगा। इसमें कोई गंभीर बीमार चिन्हित होता है तो उसकी अलग से सूचना उपखण्ड अधिकारी को दी जाएगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की सर्वे टीम में कृषि पर्यवेक्षक को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कोरेन्टाईन सेंटर चिन्हित करने के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को प्रभारी तथा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। वे स्थान को चिन्हित कर कलेक्ट्रेट कार्यालय को सूचित करेंगे।
जिला कलक्टर ने ड्रग कंट्रोलर को भी निर्देश दिए की वे जिले में यह सुनिश्चित करें की कही मास्क, सेनेटाइजर की कमी न हो। उन्होंने श्रम विभाग को भी निर्देश दिए कि फैक्ट्री मालिकों को पाबन्द करें कि वे दिहाडी मजदूरों की मजदूरी काटे नही उन्हें संवेतनिक अवकाश दें। उन्होंने कोरोना वायरस के बचाव के लिए उपखण्ड अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे गाडी पर माइक लगवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें। इसके लिए बचाव के उपायों का पम्पलेट हर घर तक पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बचाव के लिए व्यक्ति को बार-बार अपने हाथ साबुन से अथवा सेनेटाइजर से धोते रहना चाहिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में धारा 144 की कडाई से पालना करायी जाएगी। अब 20 के बजाए 5 से अधिक व्यक्तियों को इक्कठ नही होने देंगे। उन्होंने सामाजिक, न्याय एवं अधिकारित विभाग की उप निदेशक को भी निर्देश दिए की वे विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन का फरवरी माह का भुगतान 31 मार्च से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में समस्त जनप्रतिनिधियों को भी संक्रमण रोकने के किए जा रहे उपाय की जानकारी देते रहे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा जिले में स्थिति अत्यधिक गंभीर है। वहां से जो भी अजमेर जिले के निवासी यहां आए है उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाए। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि ऎसे कोई भी पडोसी जिले से व्यक्ति आकर यहां रह गया है उसकी सूचना कोई भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में सूचित करें। ऎसे व्यक्तियों की सूची भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है जिसमें उनके पते की जानकारी नही है। यह लोग है विविधा जैन ब्यावर, संतोक देवी जाट ग्राम सराना, गोपी गुर्जर ग्राम सनवार, कैलाश चन्द साहू , सीमा देवी, आशीष, अयोध्या शर्मा, बनवारी देवी गुर्जर, दीपक असवानी ब्यावर, महावीर रूनवाल बिजयनगर, कमला देवी जाट अजमेर, गोवर्धन रावत, रामदेव शर्र्मा भिनाय, राकेश चौधरी अजमेर, अंनन्त त्रिपाठी बिजयनगर, पे्रमदेवी माली अजमेर, दिनेश शर्मा मसूदा, प्रभु जाट नसीराबाद, गोर्वधन रावत, जगदीश प्रसाद शर्मा बिजयनगर, राजकुमारी मोदी अजमेर, सत्यदेव मोदी अजमेर तथा रामदेव मारू है।
उन्होंने बताया कि जिले का कोरोना कंट्रोल रूम आपदा नियंत्रण कक्ष में स्थापित है। इसके नम्बर 0145-2628932 हैं। कोरोना नियंत्रण प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षु आरएएस प्रियंका बडगूजर (9782694455) हैं। इसके अलावा इस संबंध में कार्मिक श्री वासुदेव मंगनानी (7737797887) एवं श्री प्रवीण शुभम (9828455852) को भी सूचना दी जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी (9414003055) से 0145-2631111 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर जिला परिषद के कंट्रोल 0145-2431369 पर भी सूचना दी जा सकती है।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक कु. राष्ट्रदीप, एडीए आयुक्त श्री गौरव अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त चिन्मयी गोपाल, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वीर बहादुर सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वे से संबंधित निगरानी के लिए उपखण्ड अधिकारी अजमेर को नोडल अधिकारी बनाया
अजमेर, 22 मार्च। अजमेर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सर्वे से संबंधित निगरानी हेतु एवं सर्वे में चिन्हित सिम्पटोमेटिक एवं एसिम्पटोमेटिक व्यक्तियों को कोरन्टाईन केन्द्र/ होम आईसोलेशन में रखे जाने वाले प्रकरणों की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए उपखण्ड अधिकारी अजमेर श्रीमती अर्तिका शुक्ला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया ।
वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित कर सभी सिम्पटोमेटिक एवं एसिम्पटोमेटिक कैसेज पर यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगी।

सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में 31 मार्च तक लॉक डाउन रहेगा
अजमेर, 22 मार्च। वर्तमान में कोविड-19 कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण को देखते हुए इसकी रोकथाम एवं जनहानि रोकने के लिए राज्य सरकार से समय समय पर एडवाइजरी एवं निर्देश प्राप्त हो रहे है एवं इसी क्रम में प्रदेश में आगामी 31 मार्च 2020 तक समस्त फैक्ट्री, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि बंद रखने के स्पष्ट निर्देश मिले है।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि जिले के सभी ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों में 31 मार्च 2020 तक लॉक डाउन रहेगा। अन्यथा अनुज्ञप्ति नही होने पर किसी भी कार्मिक/श्रमिक को किसी भी पारी में कार्य पर नही बुलाया जायेगा। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि इस लॉकडाउन अवधि में किसी भी कार्मिक को सेवा मुक्त नही किया जाएगा तथा वेतन में कोई कटौती नही की जायेगी।

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