अजमेर, 30 मार्च। जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जिले की सीमा को तत्काल प्रभाव से सील किया गया है। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए अजमेर जिले की सीमा को तत्काल प्रभाव से सील (डिस्टि्रक्ट बोर्डर सील) किया गया है। जिले से लगते हुए जिलों से अजमेर जिला क्षेत्र में वाहनों एवं केवल आने जाने वाले व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया निषेध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से जिले में आवागमन के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।