चल दुकानों की सूचना ऑनलाईन उपलब्ध

उपभोक्ता घर बैठे फोन कर मंगा सकेंगे सामान
अजमेर, एक अप्रेल। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए अजमेर शहर में चल रहे लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को किराणा, जनरल सामान एवं मेडिकल से संबंधित सामग्री घर बैठे ही उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक लिंक जारी किया है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि चल दुकानों की सूचना के लिए ajmershopdetails.glideapp.in वेबसाईट जारी की है। इस लिंक को खोलते ही उपभोक्ता को 125 से अधिक दुकानदारों के नाम एवं पत्ते उपलब्ध होगें। उपभोक्ता के निकटतम जिस दुकान से सामग्री मंगानी है उसे क्लिक करते ही उस दुकानदार का मोबाईल नम्बर/फोन नम्बर तथा वार्ड संख्या एवं उपलब्ध सामान की जानकारी होगी। उपभोक्ता मोबाईल नम्बर पर फोन करके इच्छित सामग्री मंगवा सकते है।
जिला कलक्टर ने बताया कि इससे आमजन अपने घर पर ही रहकर इच्छित सामग्री प्राप्त कर सकेगा, स्वयं स्वस्थ्य रहेगा और लॉकडाउन को भी सफल बनाने में सहयोग दे सकेगा।

नगर निगम एवं अक्षय पात्र फाउंडेशन बन रहे है बेसहारा जानवरों का सहारा
अजमेर, एक अप्रेल। लॉकडाउन के दौरान अक्षय पात्र फाउंडेशन एवं नगर निगम के माध्यम से बेसहारा जानवरों को भी राहत प्रदान की जा रही है।
नगर निगम के उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि नगर निगम ने अक्षय फाउंडेशन के सहयोग से शहर में बेसहारा कुतों को रोटी बंटवाना शुरू किया है। अब तक फुड वैन के जरिये जिला रसद अधिकारी द्वारा शहर के जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था। अब नगर निगम, अजमेर ने बेसहारा कुतों को रोटी देने के लिए कनिष्ठ अभियंता अतिका मिश्रा को प्रभारी नियुक्त किया है। आवारा कुतों के लिए अक्षयपात्र फाउंडेशन अजमेर के मैनेजर श्री बलवीर सिंह राठौड़ ने प्रतिदिन एक हजार रोटियां फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क देने का सहयोग किया है एवं एक हजार रोटियां नगर निगम द्वारा एवं विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से बंटवायी जाएगी। अक्षयपात्र फाउंडेशन के इस सहयोग की जिला प्रशासन ने भी सराहना की है। नगर निगम ने आमजन से बेसहारा पशुओं के लिए आटा, रोटी, दाना, चुग्गा, चारा इत्यादि के लिए सहयोग करने की अपील की है।

अधिग्रहित चिकित्सालयों से लिया जाएगा शपथ पत्र
अजमेर, एक अप्रेल। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के अधिग्रहित चिकित्सालयों को शपथ पत्र देना होगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि अजमेर जिले में अब तक एवं भविष्य में किए जाने वाले समस्त निजी चिकित्सालयों को इस प्रकार का शपथ पत्र देना होगा कि अस्पताल प्रशासन जिला प्रशासन की मांग पर अपनी चिकित्सा संस्था को दो घण्टे के अंदर पूर्ण रूप से क्रियाशील अवस्था में जिला प्रशासन के जरिए प्राधिकृत अधिकारी को सुपूर्द कर देंगे। यह शपथ पत्र देकर अधिकृत चिकित्सालय जरूरतमंद मरीजों की देखरेख इस तरह सें करेगे कि जिला प्रशासन के कहने पर दो घण्टे में कोविड-19 के लिए मय समस्त डॉक्टर, कार्मिक, उपकरण व अन्य सामग्री समेत अस्पताल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सौंपने के लिए तैयार रहें।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रंखला को बनाए सुचारू
अजमेर, एक अप्रेल। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थो की आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से बनायी रखी जाएगी।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में भी पूर्व की भांति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला का निर्बाध संचालन जारी रखा जाएगा। इसके अंतर्गत जिले की समस्त आटा, तेल एवं दाल मिलों तथा थोक विक्रेताओं को चिन्हित किया जा रहा है। इनको सूचीबद्ध कर उनके संपर्क नंबर समस्त दुकानदारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार मण्डियों, मीलों एवं थोक विक्रेताओं से किराणा दुकानों पर आपूर्ति करने वाले वाहनों का चिन्हिकरण किया जाएगा। परिवहन साधनों की आवश्यकता मण्डियों एवं मिलों से लेकर गली मोहल्ले तक सामान आपूर्ति के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित होगी। प्रथम स्तर में मण्डी, फैक्ट्री एवं मिल से थोक आपूर्ति कर्ता तक अंतरजिला परिवहन के बड़े वाहन होंगे। द्वितीय में थोक आपूर्ति कर्ताओं से किराणा दुकानों तक आपूर्ति करने वाले मध्यम वाहन तथा तृतीय में थोक विक्रेताओं से छोटे मोहल्लों एवं गलियों तक आपूर्ति एवं किराणा दुकानों घर-घर आपूर्ति करने वाले छोटे हल्के वाहन शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में डाक विभाग के परिवहन वाहनों को भी खाद्य आपूर्ति श्रंखला में काम में लिया जा सकता है। किराणा दुकानदारों, थोक विक्रेताओं और वाहन मालिकों के मध्य समन्वय के लिए क्षेत्रवार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इनकी जिला स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के भावों में अनावश्यक वृद्धि रोकने के उपाय किए जाएंगे। इस दौरान एडवाइजरी के अनुसार कार्य सम्पादित होंगे।

जरूरतमंदो को भोजन एवं सूखा राशन रहेगा उपलब्ध
अजमेर, एक अप्रेल। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्ग, निराश्रित तथा जरूरतमंदो को भोजन एवं सूखा राशन उपलब्ध करवाया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को भोजन के अभाव की परिस्थिति का सामना नहीं करना पडेगा। इन्हें सूखी राशन सामग्री अथवा भोजन पैकेट उपलब्ध करवाये जाएंगे। इस प्रकार के निराश्रित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों तथा परिवारों का सर्वे स्थानीय निकायों द्वारा करवाया जाएगा। सर्वे में चिन्हित व्यक्तियों द्वारा सूखी सामग्री अथवा भोजन पैकेट में से चाही गई सामग्री को सूचीबद्ध कर अनुमानित संख्या के आधार पर मैपिंग की जाएगी। इसके अनुसार इन्हें सामग्री अथवा पैकेट पहुंचाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय के अधिकारी, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी की रहेगी।

सूखी राशन सामग्री से भी भामाशाह कर सकेंगे सहयोग
अजमेर, एक अप्रेल। कोरोना वायरस के दौरान उत्पन परिस्थिति के दौरान जरूरतमंदों को भामाशाह सूखी राशन सामग्री के माध्यम से भी सहयोग प्रदान कर सकते है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि जरूरतमंदों को सूखी सामग्री यथा आटा, दाल, तेल, शक्कर, चावल, मसाले इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए डाक बंगला में विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। यहां के प्रभारी प्रवर्तन निरीक्षक श्री नीरज जैन को बनाया गया है। जिसके मोबाइल नम्बर 9413379078 है। इच्छुक भामाशाह एवं दानदाता इस संबंध में श्री नीरज जैन से सम्पर्क कर सकते है।
उन्होंने बताया कि डाक बंगले में प्रवर्तन निरीक्षक श्री नीरज जैन द्वारा किट तैयार कर उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। असहाय एवं जरूरतमंदो की सर्वे सूची अनुसार व्यक्तियों को वितरित करने के समय प्राप्ति लेकर वीडियोग्राफी करवायी जाएगी। वितरण के दौरान सामाजिक दूरी एवं सुरक्षा मानदंडो की पालना सुनिश्चित रहेगी।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिल सकेगी राश
अजमेर, एक अप्रेल। कोरोना महामारी में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि प्राप्त की जा सकती है।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय प्राप्त निर्देशानुसार राज्य में कोविड-19 सें उत्पन्न महाआपदा से प्रभावित रोगियों के लिए एसडीआरएफ नॉर्मस के आइटम संख्या एक व दो में अंकित क्वारेंटाइन, सैम्पल कलेक्शन एवं स्क्रीनिंग के साथ ही आवश्यक उपकरणों, प्रयोगशाला जांच आदि खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर जिले की मांग पर राजस्थान मुख्यमंत्री रिलीफ फंड कोविड-19 मिटिगेशन फंड से राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि आपदा में लेबोरेट्री टेस्ट, वेंटीलेटर, अन्य उपकरण, मास्क, दवाईयां, सेनेटाइजर आदि के लिए आवश्यकता अनुसार राशि का उपयोग किया सकेगा। आपदा से प्रभावित दिहाड़ी मजदूर, अभावग्रस्त व्यक्ति एवं सरकारी योजनाओं के लाभ सें वंचित, लॉकडाउन से प्रभावित व्यक्तियों को राशन सामग्री, भोजन पैकेट, दवाईयां, परिवहन, भरण पोषण आदि के लिए भी राशि का उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधायक की अनुशंषा पर आपदा के लिए प्राप्त राशि का उपयोग उसी विधानसभा के लिए राहत कार्यों में ही किया जाएगा। विधायक कोष की राशि राहत कोष के खाते में जमा होने के पश्चात संबंधित जिला कलक्टर को यह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जिले में भामाशाहों द्वारा राशि को उनके इच्छित स्थान पर काम में लेने संबंधी प्रस्तावों पर खाते में राशि जमा होने के सत्यापन के पश्चात जिला कलक्टर को दानदाताओं के इच्छित स्थान पर कार्य करवाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान प्रभावित व्यक्तियों को परिस्थितिजन्य आधार पर अन्य मदों में भी सहायता स्वीकृत की जा सकेगी।

हैण्ड सेनेटाइजर की कीमतन बिक्री के लिए प्रक्रिया निर्धारित
अजमेर, एक अप्रेल। राजस्थान सरकार के राजस्थान स्टेट बेवरेजेज निगम द्वारा निर्मित हैण्ड सेनेटाइजर की कीमतन बिक्री मेडिकल की दुकानों, अन्य विक्रेताओं, निजी अस्पतालों, स्वयंसवी स्ांस्थाओं एवं शराब के लाइसेंसियों के द्वारा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन के हाई सिक्योरिटी जेल घूघरा के पास स्थित अजमेर डीपो से हैंड सेनेटाइजर निर्धारित कीमत पर प्राप्त कर कोई भी मेडिकल के दुकानदार, व्यवसायी, निजी अस्पताल, गैर सरकारी संस्थाएं, शराब के लाइसेंसी एवं अन्य संस्थाएं खरीद तथा बिक्री कर सकेगी। बिक्री के लिए न्यूनतम मात्रा एक कार्टून रखी गई है। इसमें 180 एमएल की 48 बोतलें होगी। हैण्ड सेनेटाइजर की अधिकतम मात्रा मेडिकल दुकान के लिए 10, प्राइवेट अस्पताल के लिए 25, निजी एवं अन्य संस्था के लिए 5, जीएसटी रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था के लिए तथा जीएसटी अनरजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था के लिए 5 कार्टून निर्धारित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि हैण्ड सेनेटाइजर प्राप्त करने वाले इच्छुक व्यक्ति को डीपो पर अपनी फर्म का नाम, जीएसटी नंबर तथा डीमाण्ड की मात्रा के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ प्रति 180 एमएल बोतल के लिए 37.50 रूपए की दर से भुगतान करना होगा। एक कार्टून जोकि 48 बोतलों के लिए 1800 रूपए जमा कराने होंगे। भुगतान यूपीआई, क्यूआरकोड, भीम, पेटीएम, फोन पे, गुगल पे, अमेजन पे आदि से भी किया जा सकेगा। इसी प्रकार राजकीय विभाग भी निर्धारित प्रकिया से हैण्ड सेनेटाइजर खरीद सकते हैं।

लॉकडाउन के दौरान सॉशियल डिसटेंट के समय में जुडे
सामाजिक संस्थाएं आ रही है आगे
अजमेर, एक अप्रेल। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संस्थान ऑनलाइन तरीके से आपस में जोड़ने के प्रयास के साथ आगे आ रही है।
हार्टफुलनेस संस्थान के अजमेर केन्द्र प्रभारी श्री शेलेष गौड़ ने बताया कि लॉकडाउन का समय एकता और प्रेम की भावना के साथ एकाकार होने का है। सामाजिक तौर पर दूरी बनाए रखने के समय में मानवीय संबंध बनाने और संकट की स्थिति में आगे बढने के लिए उम्मीद भरा रास्ता है। सामाजिक चुनौती के इस समय में गुरूवार को सांय 5.30 बजे अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शक श्री कमलेश डी. पटेल द्वारा लाईफ कास्ट के माध्यम से स्वयं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए हार्टफुलनेस संस्थान की साईट पर लाईफ कास्ट का उपयोग किया जा सकता है। लाईफकास्ट में दी गई वार्ता से स्वयं तथा मानवता को इस परिस्थिति से बाहर लाने में सहयोग प्राप्त होगा।

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