वास्तविक बिल चाहिए तो करे व्हाट्सएप- भाटी

डिस्कॉम ने तय की अफसरों की जिम्मेदारी
अजमेर, 15 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को वास्तविक बिल भेजने के लिए व्हाट्सएप पर सूचना की सुविधा दी है। उपभोक्ता स्वयं अपने मीटर की रीडिंग की फोटो खींच कर व्हाट्सएप करें तो उन्हें वास्तविक बिल भेज दिया जाएगा। इसे वे ऑनलाइन जमा करा सकते है।
प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान कोरोना संक्रमण के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए माह अप्रेल 2020 में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को औसत आधार पर विद्युत बिल जारी किये जा रहे हैं। इनका उपभोग व बिल राशि का समायोजन मीटर रीडिंग उपलब्ध होने पर कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में वृहद औधोगिक श्रेणी का कोई भी उपभोक्ता चाहे तो अपने विद्युत मीटर की रीडींग की फोटो 20 अप्रैल 2020 तक वरिष्ठ लेखाधिकारी (वाणिज्य) के मोबाईल नम्बर 9414003512 पर व्हाटस एप द्वारा भेजकर वास्तविक रीडिंग का माह अप्रेल 2020 का बिल जारी करा सकता हैं।

इसी तरह वृहद औधोगिक श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी यथा घरेलु, अघरेलु, कृषि, लघु उद्योग आदि के उपभोक्ता संबंधित सहायक अभियंता (ओ एण्ड एम), सहायक राजस्व अधिकारी, वृत लेखाधिकारी के मोबाईल नम्बर पर व्हाटस एप द्वारा अथवा ई-मेल द्वारा अपने मीटर रीडींग की फोटो भेजकर वास्तविक रीडींग का माह अप्रेल 2020 का बिल जारी करा सकते हैं। निगम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

25 से 50 प्रतिशत राशि जमा कराएं, जुड़ जाएगा करा कनेक्शन
प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने जारी किए आदेश
अजमेर, 15 अप्रेल। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली चोरी या जमा नहीं कराने पर काटे गए कनेक्शनों काो जुडवाने का पुनः मौका दिया है। ऎसे उपभोक्ता 25 से 50 प्रतिशत राशि जमा करवा कर अपना कनेक्शन जुड़वा सकते हैं।
प्रबन्ध निदेशक वी.एस. भाटी ने बताया कि बिल पूर्व में डिस्कॉम द्वारा राजस्व वसूली के दौरान उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की गई थी कि जिन उपभोक्ताओं के विद्युत बिल बकाया राशि के कारण काट दिए गए थे उनके द्वारा बकाया राशि का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत राशि जमा करा कर कनेक्शनों को पुनः चालू कर दिया जाएगा। परन्तु यह संज्ञान में आया है कि कई उपभोक्तओं द्वारा कटे कनेक्शनाें को बिना बकाया राशि जमा कराए ही स्वयं ही जोड़कर विद्युत उपभोग किया जा रहा है जो निगम नियमानुसार न्यायोचित नहीं है।
उन्होंने बताया कि ऎसे उपभोक्ताओं को कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान पूर्ण बकाया राशि को मद्देनजर पुनः अपील की जाती है कि उक्त बकाया राशि का 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक जमा करवाने पर कटे हुए उक्त विद्युत कनेक्श्न को पुनः जुडवाया जा सकता है। यदि ऎसे उपभोक्ता विजिलेंस चैकिंग के दौरान बकाया राशि जमा कराये बिना विद्युत का उपभोग करते हुए पाए गए तो उनके विरूद्ध निगम नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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