लॉकडाउन में भी अनुमत औद्योगिक गतिविधियां हो सकेगी संचालित

अजमेर, 20 अप्रेल। कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान अनुमति प्राप्त औद्योगिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा।

जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के प्रथम चरण के दौरान अनुमति प्राप्त उद्योगों के संचालन के लिए अतिरिक्त अनुमति अथवा पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश एवं पास ही वैध रहेंगे। आवश्यक प्रकृति के अनुमत उद्योगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार संचालन एवं सुरक्षा मानकों को अपनाना होगा। स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित औद्योगिक इकाईयों के संचालन के लिए श्रमिकों के आवागमन के लिए औद्योगिक इकाई के डेडिकेटेड वाहन से किया जा सकेगा। लॉकडाउन के दौरान पहली बार गतिविधि आरंभ करने वाली इकाईयों को उद्यमी, कार्मिक एवं श्रमिकों के पास प्राप्त करने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के रीको, सेज, इपीआईपी, एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड, स्पेशल प्रोडेक्शन पार्क, निजी औद्योगिक क्षेत्रों में अथवा इनसे बाहर स्थापित उद्योगों के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय निकायों के क्षेत्रों से आने वाले डेडिकेटेड वाहन एक बार ही आ पाएंगे।

उन्होंने बताया कि उद्यमियों को स्वयं के वाहन एवं श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड वाहन पास के लिए आवेदन ऑनलाईन ई पास राजस्थान की वेबसाईट अथवा राजकोप सिटीजन ऎप से किया जा सकता है। रीको क्षेत्रों के लिए इकाई प्रभारी अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक एवं अन्य क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक के द्वारा पास की अनुमति जारी की जाएगी। श्रमिकों द्वारा औद्योगिक परिसर में ही रहकर कार्य करने की स्थिति में किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। स्थानीय निकायों की सीमा से आने वाले श्रमिकों एवं वाहनों के लिए अलग से पास जारी नहीं होगा। ऎसे श्रमिकों की सूची मय फोटो आईडी पास आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पास केवल डेडीकेटेड वाहन का ही बनेगा।

उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए 2, मध्यम के लिए 3 तथा बड़े उद्योगों के लिए 5 चार पहिया अथवा दूपहिया वाहनों के पास ही जारी होेंगे। एक कार में अधिकतम 2 तथा दो पहिया वाहन पर एक ही व्यक्ति आ-जा सकेगा। अन्य राज्यों के उद्यमियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही पास बनाया जायेगा। होटस्पोट अथवा कफ्र्यू क्षेत्र के पास जारी नहीं होंगे। इंसीडेंट कमांडर को आपति होने पर कोई भी पास निरस्त किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति में कोरोना सदृश्य लक्षण दिखाई देने पर इसकी सूचना निकटवर्ती चिकित्सालयों में देना आवश्यक होगा।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के द्वितीय चरण में दवाईयां, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती उत्पाद, तेल मिल, चावल मिल, आटा तथा दाल चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती उत्पाद सतत निर्माण प्रक्रियायुक्त, कोयला एवं खनिज उत्पादन, खानों के संचालन के लिये विस्फोटक एवं आनुषांगिक गतिविधियों, कैमिकल कारखाने (उस समयतक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता), खेत जोतने से संबंधित मशीनरी एवं उपकरण तथा स्पेयर पार्टस खाद बीज एवं कीटनाशक, पशु आहार एवं मुर्गी दाना, पैकेजिंग सामान, चिकित्सा वाहन, खादी सहित कुटीर एवं घरेलू उद्योग, तेल एवं गैस का उत्खनन या परिष्करण, रिफाईनरी, सूचना तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण तथा ईंट भट्टे से संबंधित इकाईयां आवश्यक सेवाओं में शामिल रहेगी।

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