अनुमत उद्योगों के कार्मिकों को नहीं है पास की आवश्यकता

अनुमत श्रेणी के उद्योग होंगे जिले में संचालित
अजमेर, 05 मई। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के तृतीय चरण में अनुमत औद्योगिक गतिविधियों को जिले में संचालित किया जा रहा है। इन इकाईयों में कार्यरत कार्मिकों एवं श्रमिकों को आवागमन के लिए किसी पास अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि रीको एवं जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिले में लॉकडाउन 3 के दौरान अनुमत औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री रविशकुमार शर्मा एवं रीको के वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक श्री एस.पी. शार्दुल ने बताया कि जिले में उद्योगों संचालन के लिए अजमेर जिला लघु उद्योग संघ, दी अजमेर इंडिस्ट्रीयल एस्टेट एसोसिएशन, एचएमटी इंडस्ट्रीयल एरिया एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़, गेगल औद्योगिक संघ, ब्यावर लघु उद्योग संघ, ब्यावर लघु उद्योग मंडल, दी वूल मर्चेन्ट एसोसिएशन, विजय नगर उद्योग संघ, किशनगढ़ मार्बल एशोशिएसन, राजस्थान पावरलूम एसोसिएशन, इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन, लघु उद्योग संघ बेवंजा, नसीराबाद एवं रूपनगढ के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं प्रतिनिधियों से संपर्क किया गया है।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर म्यूनिशिपल एरिया में श्रमिकों एवं स्टॉफ की आवास सुविधा युक्त औद्योगिक इकाईयों को चलाया जा सकेगा। कंटेनमेंट एरिया में कोई औद्योगिक गतिविधि संचालित नहीं होगी। पूर्व में अनुमत श्रेणियों को भी चालू रखा जा सकेगा। जिला प्रशासन प्रत्येक अनुमत गतिविधियों को संचालित करवाने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अनुमत श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कार्मिकों एवं श्रमिकों के लिए अलग से पास अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है। श्रमिकों के सुचारू आवागमन के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में पहचान पत्र औद्योगिक इकाई के लेटर हेड पर जारी किया जाएगा। इस पहचान पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति रहेगी। इस पहचान पत्र के साथ व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, वाहन लाईसेंस, वोटर आईडी अथवा कोई अन्य मान्यता प्राप्त फोटो आईडी कार्ड साथ रखना होगा। जिले की सीमा के भीतर आवागमन के लिए यह पहचान पत्र मान्य रहेगा। कार्यस्थल पर रहकर कार्य करने वाली अनुमत इकाईयों के कार्मिकों एवं श्रमिकों को अन्य जिलों से आवागमन के लिए भी केवल एक बार अनुमति दी जाएगी। सांय 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक आवागमन निषेध होगा। सतत प्रक्रिया, रात्रि पारी एवं आईटी कम्पनियों के कार्मिकों को रात्रि आवागमन के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही कफ्र्यू क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन एवं हॉटस्पोट चिन्हित एरिया में भी आवागमन एवं औद्योगिक गतिविधियों का निषेध रहेगा।

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