राज्य से बाहर आने व जाने में पास की अनिवार्यता समाप्त

अजमेर, 16 जून। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव को देखते हुए पिछले दिनों राज्य से बाहर जाने व राज्य में आने से संबंधित पास व एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अजमेर जिले में भी इन निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
जिला कलक्टर श्री विश्वमोहन शर्मा ने बताया कि गृह विभाग द्वारा आज जारी आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में दैनिक नये कोरोना पॉजीटिव केस की स्थिति स्थिर होने, राज्य की रिकवरी देश में बेहतरीन होने व आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ये आदेश जारी किए गए है।

उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी व्यक्ति को राज्य से बाहर जाने व राज्य में आने के लिए पास व एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

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