अजमेर, 11 जुलाई। राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए है। इसके अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसानों को इस संबंध में घोषणा पत्र देना होगा। अग्रणी जिला प्रबंधक श्री एम.एस. रावत ने बताया कि किसानों की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा करवाना स्वैच्छिक है। ऋणी किसानों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम दिनांक से 7 दिन पहले संबंधित बैंक अथवा संस्था में घोषणा पत्र पेश करना होगा। घोषणा पत्र के अभाव में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्वतः सम्मिलित माना जाएगा। बीमित फसल में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। इस संबंध में भी किसान को घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में पेश करना होगा। खरीफ 2020 के तहत किसान को 15 जुलाई तक फसल ऋण स्वीकृत अथवा नवीनीकरण एवं वितरित किया गया होने पर उसे पात्र माना जाएगा।