अजमेर, 7 सितम्बर। अजमेर नगर निगम स्वच्छता के प्रति सजग है एवं नागरिकों से भी स्वच्छकर आदतें अपनाने की अपेक्षा है। नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
अजमेर नगर निगम के उपायुक्त श्री गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि अजमेर नगर निगम ने अजमेर शहर को ओडीएफ डबल प्लस स्वघोषित किया है। गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों पर कडी कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में खुले में शौच एवं पेशाब करता हुआ पाए जाने पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अजमेर शहर की नगरीय सीमा में स्थित सीवरेज लाईन नेटवर्क रहित क्षेत्रों के घरों में सैप्टिक टैंक बने हुए है। सैप्टिक टैंक के भर जाने के पश्चात मलबे को नगर निगम स्तर अथवा निजी टैंकरों द्वारा पुष्कर रोड स्थित 13 एमएलडी एवं खानपुरा स्थित 20 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट पर ही खाली किया जाएगा। किसी अन्य स्थान पर मलबा खाली करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अथवा जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम द्वारा टैंकर खाली करवाएं जाने के लिए निगम के हैल्पलाईन नम्बर 0145-2429920 पर सम्पर्क किया जा सकता है।