नवजीवन कोआपरेटिव मामले में हाई कोर्ट ने जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार को किया तलब

केकड़ी 22 अक्टूबर(पवन राठी)नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निवेशकों की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया कि क्यों न नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के खिलाफ धारा 86 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत वाइंडिंग अप की कार्यवाही शुरू की जाए l प्रकरण में दायर रिट याचिका के माध्यम से प्रार्थी गण द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी गण द्वारा नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में विभिन्न योजनाओं में अपने द्वारा जमा धनराशि निवेश की गई थी परंतु आज दिवस तक कोऑपरेटिव सोसायटी द्वारा निवेशकों को पुनर भुगतान नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में रिट याचिका दायर कर यह प्रार्थना की गई की ज्वाइंट सेक्रेट्री कोऑपरेटिव एंड सेंट्रल रजिस्टार नई दिल्ली को आदेश प्रदान किया जावे कि वह नवजीवन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी की संपूर्ण संपत्तियां जप्त कर प्रार्थी गण के द्वारा निवेश की गई राशि की वसूली की जावे। प्रकरण में माननीय न्यायाधिपथी श्रीमान विजय विश्नोई द्वारा प्रतिवर्ती गण को नोटिस जारी कर तलब किया गया है अधिवक्ता विकास काबरा एवं प्रतीक गट्टानी ने की प्रार्थी पक्ष की पैरवी l

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