अजमेर, 30 अक्टूबर। पीसांगन तहसील ग्राम रूदलाई पोस्ट खरवा के स्वर्गीय अम्बालाल के क्लेम की राशि 2 लाख 25 हजार के लिए स्व. अम्बालाल की पत्नी श्रीमती कमला देवी को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आपत्ति आगामी 3 नवम्बर को सुबह 10 बजे जिला एवं सत्र न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत की जा सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि मृतक अम्बालाल पिता कालुराम राव (भाट) की मृत्यु 8 मार्च 2019 को हुई थी। मेवाड़ टेक्सटाईल मिल्स से क्लेम की राशि 2 लाख 25 हजार प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार के संबंध किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी आपत्ति जिला एवं सत्र न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत की जा सकती है।