नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा तथा प्रतीक आवेदन के संबंध में दिए निर्देश

अजमेर, 3 नवम्बर। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के अन्तर्गत नाम निदेशन पत्रों की संविक्षा तथा अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में वीसी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहत की अक्ष्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जानी आवश्यक है। संविक्षा के दौरान अभ्यर्थी का मौके पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इस दौरान केवल अभ्यर्थी को ही संविक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति रहेगी। संविक्षा संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जाएगी। संविक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी करवाई जाएगी। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में उन्हें अलग-अलग स्क्रुटनाईज्ड किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मुख्य अभ्यर्थी के निर्देशन पत्र की संविक्षा पहले की जाएगी।

उन्होंने बताया कि संविक्षा के निर्धारित दिवस तक अभ्यर्थी न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर संबंधित वर्ग का अभ्यर्थी ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अनारक्षित सीट के लिए एससी, एसटी, ओबीसी अथवा महिलाएं भी पात्र रहेगी। पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 25, 27 एवं 58 के अनुसार निर्देशन पत्रों को रिजेक्ट भी किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित प्रतीकों के अलावा मुक्त प्रतीकों को पंचायत समिति सदस्य अभ्यर्थी को आवंटित किए जाएंगे। मुक्त प्रतीकों में बल्ला, अलमारी, गुब्बारा, ब्रुश, बिजली का खम्भा, कैमरा, कोट, गैस का चुल्हा, बल्लेबाज, कांच का गिलास, डीजल पम्प, केटली, हारमोनियम, स्टुल, मेज, फुटबॉल, टेलिविजन, सीटी, माचिस की डिब्बी एवं प्रेशर कुकर शामिल है।

उन्होंने बताया कि निर्दलिय अभ्यर्थियों द्वारा यदि रूची में प्रथम वरियता पर उल्लेखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा। यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूची में प्रथम वरियता पर रखा है तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय ‘‘लॉट‘‘ के द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में ‘‘लॉट‘‘ निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। ‘‘लॉट‘‘ निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचक अभिकर्ताओं के समक्ष की जायेगी। रूची में प्रथम वरियता पर उल्लेखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूची में द्वितीय वरियता पर उल्लेखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरियता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी ऎसा रह जाता है जिसे अपनी रूची का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित नही हुआ हो या जिसने कोई रूची नही दी हो तो उसे पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन में सारणी 2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नही किया गया हो। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार आवंटन अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्ण क्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री विशाल दवे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव श्री किशोर कुमार, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप महानिरीक्षक श्री भगवत सिंह राठौड़ उपस्थित थे।

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