30 नवम्बर तक बिना विलम्ब शुल्क जमा कराएं बिल

अजमेर, 3 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशों के तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। डिस्कॉम के इस फैसले से किसान , बीपीएल व छोटे घरेलू उपभोक्ता लॉक डाउन पीरियड का बिल 30 नवम्बर तक बिना पेनल्टी जमा कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक श्री वी.एस. भाटी ने बताया कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च, अप्रेल, मई एवं जून के विद्युत बिलों का भुगतान 30 जून तक स्थगित किया गया था। स्थगित भुगतान के बिलों के बकाया राशि को 31 अक्टूबर तक बिना किसी विलम्ब शुल्क के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई थी। कोविड-19 महामारी जनित आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ऎसे कृषि उपभोक्ता जो अपने बिल की राशि जमा नहीं करवा पाए है, उन्हें राहत देते हुए लंबित बिल की मूल राशि 30 नवम्बर तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की गई है। यह सुविधा बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (मासिक उपभोग 50 यूनिट तक) के उपभोक्ताओं केे लिए भी 30 नवम्बर तक लागू होगी।

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