चुनाव प्रचार के दौरान करनी होगी कोविड-19 गाईडलाइन की पालना

अजमेर, 19 जनवरी। जिले में 5 नगरीय निकायों के चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि नगरीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की गाईडलाइन में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़, नगरपालिका केकड़ी, सरवाड़ एवं बिजयनगर के आम चुनाव 2021 के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के चुनाव प्रचार के दौरान घर-घर चुनाव प्रचार के समय पांच व्यक्तियों से अधिक का समूह नहीं होना चाहिए। कोविड-19 के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार की गाईडलाइन में दिए गए मास्क, सैनेटाईजेशन एवं सामाजिक दूरी से संबंधित निर्देशों की पालना करनी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा अनुमत तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध में जारी गाईडलाइन की पूर्ण रूपेण पालना की जाएगी। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा आईपीसी की धारा 188 एवं तत्समय प्रभावी अन्य विधियों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी या अन्य ऎसे व्यक्ति जो कोविड-19 पॉजीटिव है, उनके द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। अन्य ऎसे तरीके से जिससे कोविड-19 संक्रमण फैलने की संभावना हो चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम अजमेर के लिए अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार में वाहन एवं माईक अनुमति के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अजमेर, कट-आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनर आदि के प्रदर्शन तथा मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र के बाहर पर्ची बूथ स्थापित करने की अनुमति के लिए नगर निगम आयुक्त तथा अस्थायी कार्यालय की स्थापना की अनुमति के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम अजमेर को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

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