भवन निर्माण एवं मरम्मत स्वीकृति रहेगी अप्रभावी

अजमेर, 22 जनवरी। उर्स मेला 2021 की व्यवस्थाओं के कारण नगर निगम के द्वारा जारी की गई भवन निर्माण एवं मरम्मत की स्वीकृति अप्रभावी रहेगी। नगर निगम के उपायुक्त ने बताया कि उर्स मेला 2021 की व्यवस्थाएं आरम्भ की गई है। इस कारण चिन्हित क्षेत्रों में निगम द्वारा जारी की गई भवन निर्माण एवं मरम्मत की स्वीकृति आगामी एक फरवरी से 10 मार्च तक अप्रभावी रहेगी। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। साथ ही अधूरे कार्य को पूरा करने, निर्माणाधीन भवन के आगे भवन निर्माण से संबंधित सामग्री जैसे ईट, चूना, पत्थर, रोड़ी बजरी, पट्टियां, सीमेन्ट, मलबा आदि एकत्रित करने एवं रोड़ कटिंग करने पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा इस संबंध में दरगाह बाजार, नला बाजार, अन्दर कोट, खादिम मौहल्ला, इमामबाडा, सोलह खंबा, लंगरखाना गली, फूल गली, डिग्गी, खजूर रोड़, पन्नीग्राम चौक, शौरकरान चौक, तारागढ़ रोड़, घाटी से विश्राम स्थली, लोंगिया मौहल्ला, कुम्हार मौहल्ला, बाबूगढ क्षेत्र, नला बाजार से घसेटी बाजार होते हुए डिग्गी बाजार, धानमण्डी क्षेत्र, मोतीकटला, कडक्का चौक, घोसी मौहल्ला, ईमली मौहल्ला, लाखन कोटडी, सिलावट मौहल्ला, नला बाजार से मदार गेट व आसपास का क्षेत्र तथा सिनेमा रोड़ आदि क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है।

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