दिनांक 29.03.2021 (सोमवार ) को होली पर्व के मद्देनजर अजमेर मंडल पर सभी आरक्षण कार्यालय अग्रिम आरक्षण कार्य हेतु एक ही पारी में सुबह 08 बजे से 14 बजे तक संचालित होंगे , जबकि आरक्षण चार्ट व करंट बुकिंग कार्य, सामान्य कार्य दिवस की तरह यथावत रहेंगे |
रेल प्रशासन की कोरोना को लेकर चेतावनी जारी
रेल प्रशासन द्वारा आम जनता को रेलवे स्टेशन, ट्रेन या अन्य रेलवे क्षेत्र में होने के दौरान निम्नलिखित कृत्यों या चूक से बचने के लिए परामर्श दिया जाता है:
1. मास्क न पहनना या अनुचित तरीके से मास्क पहनना।
2. सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए न रखना
3. कोविड घोषित किये जाने के बाद भी रेलवे परिसर या स्टेशन पर आना या ट्रेन में चढ़ना।
4. कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए नमूने देने और परिणाम की प्रतीक्षा के बिना रेलवे परिसर या स्टेशन पर आना या ट्रेन में चढ़ना।
5. रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा शुरू करने से इनकार करने के बाद भी ट्रेनों में सवार होना।
6. सार्वजनिक क्षेत्र में शरीर के तरल पदार्थ / अपशिष्ट थूकना या निष्कासन करना।
7. ऐसी गतिविधियाँ जो रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अस्वच्छता करती हों या सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों।
8. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना।
9, कोई भी अन्य कार्य जो कोरोना वायरस के प्रसार में सहायक हो।
चूंकि इन कृत्यों या चूक से कोरोना वायरस के प्रसार की संभावना होती है, साथ ही रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की जाने वाली यात्री सुविधाओं को प्रभावित करती है और इस तरह की चूक या उपेक्षा किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने का कारण बनती है। रेलवे में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को इस तरह खतरे में डालने की स्थिति में रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास और / या जुर्माना के साथ दंडित किया जा सकता है।
मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अजमेर