परिवाद पर मान्य न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर जांच करने के किये आदेश पारित किए
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केकड़ी 28 जुलाई (पवन राठी)अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 श्रीमती कविता राणावत केकड़ी ने नाराज पत्नी भागचंद जाट निवासी कुरथल हाल निवासी काचरिया पुलिस थाना भिनाय द्वारा कोर्ट में दहेज लोभी भागचंद-गोपाल-राधा-धनराज-समता-जगदीश-शिवराज व रामराज के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 498 A-406-323-504 व 4/6 दहेज निषेध अधिनियम की सुनवाई की गई।
परिवादी की और से अधिवक्ता मनोज आहूजा -भेरू सिंह राठौड़-पवन कुमार राठी -रविकुंमार शर्मा द्वारा परिवादिया की और से मान्य न्यायालय में प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत किये गए।
विद्वान न्यायाधीश ने अधिवक्ताओ के तर्कों से सहमत होते हुए परिवाद को धारा 156(3)के तहत पुलिस थाना भिनाय को मुकदमा दर्ज कर जांच करने एवम जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए।