जमीन सौदे के नाम पर धोखधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज

केकड़ी 6 अक्टूबर (पवन राठी) मुहम्मद इलियास पुत्र नूर खान देशवाली निवासी देवगांव ने 78 बीघा जमीन सौदे के नाम पर धोखाधड़ी कर एक लाख रुपये हड़पने के आरोप में हिमांशु चौधरी पुत्र सीताराम चौधरी निवासी केकड़ी के विरुद्ध IPC की धारा 420 व 406 में मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस थाना केकड़ी ने FIR संख्या 0621 दिनांक 5 oct 2021 दर्ज कर जांच सहायक उप निरीक्षक इंदर सिंह को सौंपी है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है 26 जून2021 कोगांव देवगांव में 78 बीघा जमीन को बेचना है यह बात हिमांशु चौधरी चौधरी ने सहायक लोक अभियोजक परवेज नकवी को वतायी थी।परवेज नकवी ने यही बात सिराजुद्दीन शेख और मुहम्मद इलियास को बताई।मुहम्मद इलियास ने सौदा पक्का करने के मकसद से कच्ची साई पेटे एक लाख रुपये नगद 28 जून2021 को जयपुर रोड कांटे पर शेख व परवेज नकवी की उपस्थिति में हिमांशु चौधरी को दे दिए।हिमांशु ने रुपये लेते हुए कहा कल यानी29 जून2021 को मैं पार्टी को लेकर आ जाऊंगा तुम 25 लाख रुपये ले आना पक्का एग्रीमेंट करवा दूंगा।
इलियास जब29 जून को 25 लाख रुपये लेकर एग्रीमेंट के लिए पंहुचा तो हिमाशु ने पार्टी के फेल हो जाने के कारण एग्रीमेंट करवाने में असमर्थता जताते हुए कहा 5-6दिन में आपकी रकम लौटा दूंगा।15 जुलाई को हिमांशु के मकान का नांगल था उसके बाद रकम लौटाने को कहा गया परंतु बार बार तलब तकाजे पर भी रकम नही लौटाने पर मुहम्मद इलियास द्वारा पुलिस थाना केकड़ी में धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।

error: Content is protected !!