दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान

केकड़ी (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने दो पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आई पी सी की धारा 452 व 323 में प्रसंज्ञान लेकर तलब किया है।
प्रकरण में भट्टा कॉलोनी निवासी फहिमा बेगम पत्नी अब्दुल लतीफ ने अपने वकील आसिफ हुसेन के जरिये इस्तगासा कोर्ट को बताया कि 7 अप्रैल 2020 को लॉक डाउन काल मे शाम को मैं घर की रसोई में काम कर रही थी और मेरे पति घर के चौक में स्थित होद से पानी भर रहे थे इसी दौरान मोहल्ले ने गश्त करते हुए केकड़ी पुलिस थाने के सिपाही रामराज खटीक व पंकज लक्षकार आये। रामराज खटीक ने घर के बाहर से ही मेरे पति पर लाठी फेंकी तो मेरे पति घर का दरवाजा बंद करने लगे तो रामराज पंकज सहित 4-6अन्य सादा वर्दी में कांस्टेबल आये और गाली गलौच करने लगे तथा मकान के गेट को धक्का देकर अंदर घुस गए और मेरे पति लतीफ और बेटे अलिफ के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। रामराज पंकज व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन लॉक डाउन के बहाने घर मे घुस कर मारपीट की।

वीडियो हुवा वायरल
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उक्त घटना का पड़ोसी द्वारा वीडियो बनाया गया था जो सोसिअल मीडिया पर काफी वायरल भी हुवा था।
न्यायालय का मत
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न्यायालय के मत में कांस्टेबल रामराज पंकज व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त के दौरान पदीय कर्तव्यों के इतर कार्य करते हुए तथा बतोर पुलिस कर्मी प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हुए परिवादिया के घर मे घुस कर उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट किया जाना प्रथम दृष्ट्या माना।न्यायालय ने अपने मत में बताया कि किसी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है कि लोक सेवको द्वारा विधि अनुसार प्रदत्त अधिकारों अतिल्लंघन नही किया जाये और यदि ऐसा किया जाता है तो उसको पदीय कर्तव्य के दौरान किया गया कृत्य होना नही माना जा सकता है।
प्रकरण में मान्य न्यायाधीश ने परिवादिया के अधिवक्ता आसिफ हुसेन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त मामले में 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 452 एवम 323 में प्रसंज्ञान लेकर तलब किया है।

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