अवैध शराब परिवहन के आरोपी की जमानत स्वीकार

केकड़ी 3 दिसंबर(पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो केकड़ी कविता राणावत ने शुक्रवार को अवैध शराब परिवहन के आरोपी वाहन चालक सुरेश को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है -एक वाहन में अवैध शराब परिवहन की जा रही थी।गस्त के दौरान सदर थाना केकड़ी द्वारा तलाशी ली गई तो अवैध देशी शराब लेकर केकड़ी की और आ रहा था।सदर थाना पुलिस ने वाहन चालक सुरेश पुत्र देवीलाल को आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 में गिरफ्तार कर मुकदमा संख्या 32/2021 दर्ज की गई।
सदर थाना पुलिस द्वारा आरोपी वाहन चालक को न्यायालय में पेश किया और आरोपी द्वारा पेश जमानत याचिका पेश की गई।
प्रकरण में सदर थाना पुलिस द्वारा 4 पेटी देशी शराब जप्त की गई थी।
जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के उपरान्त मान्य न्यायाधीश ने आरोपी की स्वीकार की।
आरोपी की और से अधिवक्ता राम प्रसाद कुमावत -राजेन्द्र गर्ग और पवन राठी द्वारा पैरवी की गई।

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