पति के जीवित होते दूसरा विवाह करने वाली पत्नी अब कानून की गिरफ्त में

पति के जीवित होते हुए पत्नी द्वारा दूसरा विवाह करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने आरोपी पत्नी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया
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केकड़ी 10 दिसंबर(पवन राठी)पति
के जीवित होते हुए पत्नी द्वारा दूसरा विवाह करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी युवराजसिंह ने आरोपी पत्नी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है:-
भट्टा कॉलोनी निवासी मोहम्मद इरफान अंसारी ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के जरिये परिवाद पेश कर बताया कि उसका विवाह शमीम बानो के साथ 7 जनवरी 2001 को मुस्लिम रीति अनुसार केकड़ी में विवाह हुआ था। तदुपरांत शमीम बानेा द्वारा बिना उससे तलाक प्राप्त किये ही मुख्तार अहमद अंसारी से दूसरा निकाह कर लिया। ऐसे में शमीम बानो द्वारा उससे विधिनुसार तलाक प्राप्त किये ही दूसरा विवाह किया गया है। उक्त प्रकरण को न्यायालय द्वारा अनुसंधान हेतु पुलिस थाना केकड़ी में भिजवाया गया जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई।
शरई पंचायत जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पर तलाक
पत्नी शमीम बानो द्वारा जोधपुर में स्थित शरई पंचायत के समक्ष तलाक हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर मोहम्मद इरफान को उक्त पंचायत द्वारा नोटिस भेजा गया एवं जवाब तलब किया था, परन्तु मोहम्मद इरफान द्वारा जवाब नहीं देने पर शरई पंचायत द्वारा 13 सितम्बर 2007 को निर्णय पारित करते हुए मोहम्मद इरफान तथा शमीम बानो के मध्य निष्पादित निकाह को तलाक द्वारा विच्छेदित कर दिया था, तलाक स्वीकृत करने के बाद शमीम बानो द्वारा मुख्तार अहमद से दूसरा विवाह किया।
प्रकरण में न्यायालय का मत:-
न्यायालय ने प्रथम दृष्टया वर्तमान प्रक्रम पर शरई पंचायत जोधपुर द्वारा मोहम्मद इरफान एवं शमीम बानो के मध्य विवाह को विच्छेद करने की प्रक्रिया को विधि अनुसार सही होना नहीं माना तथा उक्त तलाक को विधि अनुसार कोई मूल्य नहीं रह जाता है माना। ऐसे में न्यायालय ने प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति प्रथम दृष्टया सामने मानी की शमीम बानो द्वारा परिवादी की विवाहिता पत्नी होते हुए मुख्तार अहमद अंसारी के साथ द्वितीय विवाह किया है तथा तथ्यों के आधार पर शमीम बानो द्वारा धारा 494 भादसं के तहत प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए प्रसंज्ञान लिया।
उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश युवराजसिंह ने एडवाकेट आसीफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए पति के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करने के मामले में आरोपी पत्नी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर तलब किया।

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