चेक अनादरण मामले में आरोपी को एक साल सजा व 10 लाख के जुर्माने से दंडित किया

केकड़ी 1 अप्रैल(पवन राठी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक केकड़ी ने चेक अनादरण मामले में आरोपी रामप्रसाद पुत्र कानाराम जाट निवासी खंडार जिला सवाईमाधोपुर को एक साल की कैद व 10 लाख के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है–
श्याम सुंदर अग्रवाल निवासी केकड़ी जो कि मेसर्स अखिलेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर है ने कोर्ट में 2015 में फौजदारी वाद पेश कर बताया कि आरोपी कानाराम जाट ने एक छह लाख रुपयों का चेक दिया था जो उसके बैंक खाते में राशि नही होने के कारण 17 जनवरी 2015 को अनादरित हो गया था।
कोर्ट ने दोनो पक्षो एवम साक्षियों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया जिसमें आरोपी को एक साल की कैद व 10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।आदेश में जुर्माना राशि बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी को दिलाने के आदेश भी पारित किए गए है।कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध केस एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा लड़ा गया था।

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