धोखाधड़ी के आरोपी बरी

केकडी 8 जुलाई(पवन राठी)
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट केकड़ी ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपीगण महावीर प्रसाद वैष्णव ,कमलेश प्रसाद वैष्णव ,जगदीश प्रसाद वैष्णव व शंकर सिंह राजपूत निवासी गनेती टोडारायसिंह जिला टोंक को मुकदमा संख्या 525 /2003 अंतर्गत धारा 420, 406, 120 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोपीगण को आरोप से बरी कर दिया। मुल्जिमान के अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत व शैलेन्द्र सिंह देवड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियोजन पक्ष मुल्जिमान के विरुद्ध लगे हुए आरोप को साबित नहीं कर पाया इसलिए मुल्जिमान को बरी किया जाए। न्यायालय ने अधिवक्ता मुल्जिमान के तर्को से सहमत होते हुए मुल्जिमान को आरोपों से बरी कर दिया।

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