केकड़ी 25 जुलाई(पवन राठी)राजस्थान उच्च न्यायालय ने कूट रचना कर धोखाधड़ी के आरोपी केकड़ी निवासी राहुल धनजानी को राहत देते हुये गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश पारित किए है।
प्रकरण इस प्रकार से है :-
सापनदा रोड निवासी भरत सिंधी ने कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि उसके हस्ताक्षर शुदा चेक बुक अन्य दस्तावेजो के साथ गुम हो गई जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी।उक्त चेक बुक राहुल को मिल गयी और उसने चेक बुक में से एक चेक अवैध रूप से भरकर खुद को 13 अक्टूबर 2021 को देना बताया।जबकि बैंक द्वारा चेक बुक ही 27 अक्टूबर2021 को जारी होना भरत सिंधी द्वारा कोर्ट को बताया गया।कोर्ट ने सुनवाई के बाद केकड़ी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे।
राहुल धनजानी ने उक्त प्रकरण में अपने अधिवक्ता अनंत प्रिय जैन के माध्यम से याचिका पेश कर राहत की गुहार लगाई थी।प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस बीरेंद्र कुमार ने राहुल की गिफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश पारित किए।