केकड़ी 17 सितम्बर (पवन राठी)आर्य प्रतिनिधि सभा शाखा केकड़ी द्वारा सापुन्दा रोड पर स्थित पटेल स्कूल के प्रधानाध्यापक व भारतीय शिक्षा समिति के विरुद्ध खसरा संख्या 4320 व4321में निर्माण कार्य करवाने का वाद ए सी जे एम संख्या 2 केकड़ी में प्रस्तुत किया गया।गौर तलब है कि खसरा नंबर 4321 में स्कूल स्थित है और इससे सटे हुआ खसरा नंबर 4220 में आर्य प्रतिनिधि सभा काबिज है दोनो के मध्य एक दीवार है।जब कि पटेल स्कूल द्वारा अपने खसरा नंबर 4321 में निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोनो पक्षो को सुनने के बाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी ने आर्य प्रतिनिधि सभा का वाद खारीज कर दिया था।
आर्य प्रतिनिधि सभा ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 2 के आदेश के विरुद्ध अपर जिला एवम सत्र न्यायालय संख्या 2 में अपील दायर की।
पटेल स्कूल की और से अधिवक्ता नवल किशोर पारीक ने पैरवी करते हुए तर्क प्रस्तुत किये की सरकारी रिकॉर्ड में खसरा संख्या 4321 गेर मुमकिन स्कूल दर्ज है और निर्माण कार्य स्कूल द्वारा खसरा नंबर 4321 में ही करवाया जा रहा है न कि खसरा नंबर 4320 में।इसके अलावा पारीक ने खसरा नंबर 4321 के दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किये।
मान्य अपर जिला एवम सत्र न्यायालय संख्या 2 ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवम रिकॉर्ड में खसरा नंबर 4321 गेर मुमकिन स्कूल दर्ज होने को पटेल स्कूल का स्वीकार करते हुए लोअर कोर्ट ए सी जे एम संख्या 2 के आदेश को विधि सम्मत मानते हुए उसकी पुष्टि की और आर्य प्रतिनिधि सभा की अपील को खारिज कर दिया।