दिनांक 20.09.2022 जिला परिषद, अजमेर। श्रीमती सुषील कंवर पलाडा जिला प्रमुख अजमेर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अधीनस्थ विभागो के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों संबंधित प्राप्त परिवेदनाओं पर संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारीयों को तत्काल निस्तारण के निर्देष प्रदान किये गये। जिनमें विषेष परिवेदनाए/प्रकरण निम्नानुसार है।
1. गोपाल सिंह, निवासी उदयपुरकलां, ग्राम पंचायत सिलोरा, तह. किषनगढ़ ने अवगत कराया कि किषनगढ़ का कथित पट्टा बुक संख्या 57, पट्टा सं. 67, ग्राम पंचायत सिलोरा को बिरदीचंद व कन्हैयालाल माली तत्कालीन उपसरपंच ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखा धड़ी व छल प्रपंच करके कथित वार्डपंचो के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर तत्कालीन सरपंच कौषल्या देवी ने कथित पट्टे को निरस्त करने के आदेष ग्राम पंचायत कोरम में दे दिये थे परन्तु उपसरंपच की मिली भगत से कथित पट्टा निरस्त नही हो सका। उक्त कथित पट्टे की आड़ में प्रार्थी के मकान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रकरण की जॉच करवाने एवं कथित पट्टे को निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
2. शंकर सिंह रावत, ग्राम बडल्या ने अवगत कराया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन सहायक अभियंता कार्यालय (मदार) एवं कनिष्ठ अभियंता कार्यालय बडल्या के क्षेत्राधिकार ग्राम बडल्या के लोहरा का बाडिया व झूतरी का बाडिया (पालरा) में छोटी-छोटी डी.पी. लगी हुई है, जबकि वहां पर डी.पी. पर स्वीकृत लोड की तुलना में अधिक कनेक्षन तथा लोड होने से बराबर वॉल्टेज नही मिलने से ग्रामीणजन को काफी परेषानी होती है। प्रार्थी ने बड़े ट्रॉसफार्मर लगवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (ग्रामीण) को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
3. शंकर सिंह रावत, ग्राम बडल्या ने अवगत कराया कि प्रार्थी का ग्राम पालरा के झूतरी का बाडिया में कृषि फॉर्म है। जिसमें ट्रेक्टर-ट्रॉली में चारा, खाद आदि लाने-ले जाने में जन-धन की हानि होने का खतरा बना रहता है। यह क्षेत्र सहायक अभियंता कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। प्रार्थी ने कृषि फॉर्म से दोनो विद्युत पॉल एवं बिजली लाईन खेत से बाहर षिफ्ट कराने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने अधिक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
4. आशा जैन, निवासी धोलाभाटा ने जीपीएफ खाता नं. 725938 में कटौति राषि मय ब्याज का भुगतान हेतु दिनांक 01.04.2012 से दिनांक 31.03.2016 तक जी.ए. 55 उपलब्ध करवाने एवं दिनांक 01.07.1998 से दिनांक 31.01.1999 तक वेतन निर्धारण एरियर का भुगतान करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में ब्लॉक मुख्य षिक्षा अधिकारी, ब्लॉक श्रीनगर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
5. समस्त ग्रामवासी, ग्राम सारणिया काषीपुरा तह मसूदा ने अवगत कराया कि ग्राम सारणिया से ग्राम काषीपुरा तक की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत हुई थी परन्तु स्वीकृत सड़क को ग्राम गुवाड़िया की तरफ बनाया जा रहा है। ग्रामवासियो ने प्रकरण की जॉच करवाने तथा स्वीकृत स्थान पर ही सड़क को बनवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने अधिक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
6. समस्त ग्रामवासी बूबानी ने अवगत कराया कि खोड़ा गणेष जी रोड़ पर घरो के उपर 11 हजार के.वी. की विद्युत लाईन गुजर रही है जिस कारण कभी भी जनहानि हो सकती है। ग्रामवासियों ने उक्त विद्युत लाईन को मुख्य सड़क पर षिफ्ट करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने अधीषाषी अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, किषनगढ़ को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
7. केली देवी रावत, सरपंच, ग्राम पंचायत भगवानपुरा, पीसांगन ने अवगत कराया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय डाबला की ढाणी सुरजकुण्ड 8 वर्षो से संचालित है तथा 72 विद्यार्थियों का नामांकन है परन्तु आज दिनांक तक विद्यालय में एक भी कमरा नही है। वर्तमान में विद्यालय एक सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। प्रार्थीया ने विद्यालय में 2 कमरे बनवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने परियोजना अधिकारी, समग्र षिक्षा अभियान, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
8. राजस्थान षिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ ने मृतक आश्रित श्रेणी में लगे अध्यापको को प्रथम नियुक्ति तिथि से एसीपी/चयनित वेतनमान का लाभ देने के संबंध में आदेष जारी करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने जिला षिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया है।
9. जगदेव गुर्जर, सरपंच, ग्राम पंचायत डूमाडा, अजमेर ग्रामीण ने अवगत कराया कि नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मसीना में विद्यार्थियो के पढने हेतु कमरो की संख्या कम होने के कारण विद्यार्थियों को खुले में बैठकर पढना पड रहा है। प्रार्थी ने 6 कक्षा-कक्ष स्वीकृत करवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने परियोजना अधिकारी, समग्र षिक्षा अभियान, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
10. अषोक कुमार रेगर, निवासी ग्राम नयागांव, ग्राम पंचायत हरमाडा तह. रूपनगढ ने अवगत कराया कि वह पांव से विकलांग है एवं उनकी पत्नी मूक बधिर है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से एक दुकान किराये पर दिलवाने हेतु निवेदन किया है जिससे वह बच्चो का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
11. मंजू रावत, सरपंच, कानाखेड़ी ने अवगत कराया कि ग्राम रामपुरा अहिरान में जल जीवन मिषन के तहत घर-घर कनेक्षन किये गये थे परन्तु 50 घरो में अभी तक कनेक्षन नही दिये गये है एवं जिनमें कनेक्षन दिये गये है उनमे पानी नही आ रहा है। प्रार्थी ने उचित कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने अधिक्षण अभियंता, जल जीवन मिषन को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
12. अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंतागण (आई.टी.) ने अवगत कराया कि अजमेर डिस्कॉम के अधिषाषी अभियंता (आई.टी.) के पद वर्ष 2020 से रिक्त चल रहे है। अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता (आई.टी.) अधिषाषी अभियंता (आई.टी.) के पदो की सारी शर्ते पूरी होने के बावजूद 3 वर्ष से पदोन्नति नही की जा रही है। सहायक अभियंतागण (आई.टी.) ने पदोन्नति का लाभ दिलवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने प्रबंध निदेषक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्रार्थीगण को राहत प्रदान कराने हेतु पत्राचार किया।
13. प्रार्थी बालू चमार ने अवगत कराया कि प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये आवेदन किये हुये काफी समय हो गया है लेकिन उसे अभी तक आवास नही दिया गया है। ग्राम पंचायत देवलियाकलां के सहायक सचिव पूरणमल रेगर द्वारा अपने मिलने वालो को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाया गया है। पूरणमल रेगर द्वारा इमरान खान के पूरे परिवार को प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाया गया है। जबकि प्रार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थीगण ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने हेतु निवेदन किया है। जिस प्रकरण में जिला प्रमुख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर को आवष्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया।
बैठक में श्री श्रीलाल तंवर, जिला परिषद सदस्य, श्री जितेन्द्र सिंह नोसल, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, श्री नन्दाराम मूण्ड पूर्व जिला परिषद सदस्य, श्री जगदीष गौरा, जिला परिषद सदस्य, श्री जितेन्द्र सिंह शक्तावत, उपनिदेषक (कृषि), अजमेर, श्री अरूण शर्मा, अति0 जिला षिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, श्री सपंत सिंह जोधा, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, श्री जगदीष चौधरी, परियोजना अधिकारी, महिला अधिकारीता विभाग अजमेर, श्रीमती रूद्र रेणू, जिला आयोजना अधिकारी अजमेर, श्री हरीष वरनजानी अधिषाषी अभियंता (निर्माण), श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिषाषी अभियंता (ग्राविप्र), श्री सोनराज मीणा, सहायक अभियंता, नरेगा, श्री धारू सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखाधिकारी, श्री हेमन्त कुमार गुप्ता परियोजना अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, श्री सरोज मकवाना, अति.प्रषासनिक अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, अजमेर एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहंे।
श्रीमती सुषील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख ने पूर्व जनसुनवाई में आये प्रकरणों की समीक्षा कर, दिये आवष्यक दिषा निर्देष
दिनांक 20.09.2022 जिला परिषद, अजमेर। श्रीमती सुषील कंवर पलाडा जिला प्रमुख द्वारा पूर्व जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा कि गई। समीक्षा में जिला प्रमुख संज्ञान में आया कि प्राप्त प्रकरणों में अधिकाषं परिवेदना व षिकायते ग्राम पंचायतो के विरूद्ध प्राप्त हो रही है जिनमें प्रायः यह देखा जा रहा है कि सरपंच व ग्राम सेवक मिलिभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर राजकीय सम्पति को खुर्दबुर्द करते है व अनियमित आवंटन करते है कई सरपंच एवं ग्राम सेवको ने यह अपनी आय का साधन बना लिया है। ऐसे गम्भीर प्रकरणों पर जिला प्रमुख ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को निर्देष प्रदान किये कि ऐसे प्रकरणों पर प्रभावी नियत्रंण के लिए समस्त विकास अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिन 04 ग्राम पंचायतो का प्रतिमाह निरीक्षण कर रिपोर्ट से अवगत कराये जाने हेतु पत्राचार कर पाबन्द किया जावें। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर ने जिला प्रमुख को अवगत कराया कि जिला परिषद निरीक्षण कार्यक्रम जो नारेली, रसूलपुरा एवं माकडवाली में पूर्व में किया गया था, में राजकीय सम्पति को खुर्दबुर्द व अनियमित आवंटन करने की गम्भीर अनियमितता प्राप्त हुई है जिला प्रमुख द्वारा प्रकरणांे पर तत्काल कदम उठाते हुऐ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को नारेली, रसूलपुरा एवं माकडवाली में प्राप्त अनियमितता के लिए दोषी सरपंच व ग्राम सेवक सहित अन्य संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने, राजकीय सम्पति को खुर्दबुर्द करने व राजकीय धन की हानि के संबंध में पुलिस कार्रवाई करने के भी निर्देष प्रदान किये है।
दीपक कादीया
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