केकड़ी,17 अक्टूबर(पवन राठी) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक की अदालत ने बांदनवाड़ा निवासी सुनील पुत्र राजेंद्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने के आदेश पारित किए हैं।अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय के सहायक उप निरीक्षक गिरधारी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनाँक 1.9.22 को कॉन्स्टेबल करतार सिंह व महेंद्र कुमार बांदनवाड़ा के मसुदा रोड़ पर स्थित हरीश कम्प्यूटर की दुकान पर जाकर मुलजिम सुनील को चलने के लिए कहा जिस पर सुनील के भाई गौरी शंकर व सुनील ने कॉन्स्टेबल के साथ धक्का मुक्की व हाथा पाई करते हुए मारपीट की। दोनों ने एलानिया धमकी दी कि तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे।उक्त घटना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 332,353 में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने पर तलब किया तो आरोपी की और से अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत कर निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया।इसका विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपियों ने राजकार्य करते हुए पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर गंभीर आपराधिक कृत्य किया है जिसकी जमानत लिए जाने से समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी की और से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने के आदेश पारित किए हैं।