चैक का दुरुपयोग करने पर बहन व अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय ने मुकदमा दर्ज के आदेश

आज न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 द्वारा परिवादी कुलदीप सिंह चौधरी द्वारा अधिवक्ता डॉ राहुल भारद्वाज बगरू, राजीव भारद्वाज बगरू, राखी सोनी के जरिए न्यायालय में एक परिवाद पेश किया था उक्त परिवाद में परिवादी द्वारा बताया गया कि उसकी बहन कौशल्या चौधरी द्वारा उसके घर से उसके कुछ दस्तावेज हस्ताक्षर शुदा चैक चोरी कर उक्त चैकों को किसी अन्य व्यक्ति राम रतन गुर्जर एचआर इलेक्ट्रॉनिक्स केसर गंज द्वारा अपने खाते में समाशोधन हेतु लगाने पर ज्ञात हुआ कि परिवादी का चेक घर से गायब है जब परिवादी द्वारा उक्त चेक के संबंध में पता किया गया तो पता चला कि उक्त चेक को परिवादी की बहन द्वारा घर से ले जाकर परिवादी के चैको के साथ कूट रचना कर जाली तरीके से राशि व तिथि भर कर मूल्यवान प्रतिभूति में बदलते हुए चैकों का दुरविनियोग किया व आये दिन परिवादी व उस के परिवार को ब्लैकमेल कर धमकियां दी जा रही थी जिस पर परिवादी द्वारा थाना क्रिशचनगंज पर उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया
उक्त पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी परिवादी ने अधिवक्ता डॉ राहुल भारद्वाज बगरू के जरिए इस्तगासा भारतीय दंड संहिता की धारा 384,403, 420, 463, 464, 465, 469, 471 के तहत पेश किया न्यायालय श्रीमान मजिस्ट्रेट को अधिवक्ता द्वारा सम्पूर्ण घटना से ज्ञात कराने पर न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) मैं थाना किशचनगंज को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए।

डॉ राहुल भारद्वाज बगरु
एडवोकेट
सेंशन कोर्ट अजमेर
मो : 9928676093

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