राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, 2022 मंत्रीमण्डल से अनुमोदित

गा्रमीण पर्यटन एवं रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने उठाया सराहनीय कदम

अजमेर 21 फरवरी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए है। इससे राज्य में जहां पर्यटकों को आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा वहीं बडी संख्या में लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

जिला कलक्टर श्री अंश दीप ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में पर्यटन को बढावा देने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाए गए है। बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना प्रारम्भ किए जाने की घोषणा एक महत्वपूर्ण योजना है।इस योजना में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन इकाइयां यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, पेईंग गेस्ट होमस्टेस्कीम, कैम्पिंग साईट एवं कैरावेन पार्क स्थापित होगी। ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इन पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।इससे राजस्थान में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, 2022 मंत्रीमण्डल द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई है।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण पर्यटन इकाइयां म्यूनिसिपल क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्र में अनुज्ञेय होंगी।योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन, इकाई पेईग गेस्ट होमस्टे स्कीम, कैम्पिंग साईट एवं कैरावेन पार्क सम्मिलित है।ग्रामीण गेस्ट हाउस का पंजीकरण एवं कृषि पर्यटन इकाई, कैरावेन पार्क एवं कैम्पिंग साइट का प्रोजेक्ट अनुमोदन एवं पंजीकरण किया जाएगा।कृषि पर्यटन इकाई, कैरावेन पार्क एवं कैम्पिंग साइट का प्रोजेक्ट अनुमोदन 45 कार्य दिवस में किया जाएगा। प्रोजेक्ट अनुमोदन के 3 वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। प्रोजेक्ट अनुमोदन के उपरान्त पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा।पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा 7 कार्यदिवस में अस्थाई पंजीकरण जारी किया जाएगा। अन्यथा इकाई का डीम्ड अनुमोदन माना जाएगा। इस आवेदन के आधार पर आवेदक 6 माह तक इकाई का संचालन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि अस्थाई पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी द्वारा 3 माह में ग्रामीण पर्यटन इकाई का निरीक्षण कर आवेदक को शेष अर्हताओं एवं आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए सूचित किया जाएगा। इसे आवेदक द्वारा अधिकतम 3 माह में पूरा किया जाएगा। सभी अर्हताओं एवं आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा उसका पंजीकरण जारी किया जाएगा।आवेदक को स्वप्रमाण देना होगा कि आवेदन के िलए जो भी दस्तावेज दिए गए है वह सभी सही है। यदि किसी प्रकार की गलत जानकारी दी गई या छिपाई गई तो विभाग को आवेदन निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।पर्र्यटन इकाईयों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण दो वर्ष के लिए होगा।पर्यटक विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं भुगतान की सुविधा प्रारम्भ की जाएगी। तब तक ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को कई लाभ देय होंगे। इन्हें स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। पर्यटनइकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा।देय एवं जमा एसजीएसटीका 10 वर्षो तक 100 प्रतिशत पुनभर्रण किया जाएगा।मुख्यंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहित योजना के अन्तर्गत 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यक्ता नहीं होगी। वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअप द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रोजेक्ट को अनुमोदन एवं देय लाभों प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के लिए प्रावधान तय किए गए है। ग्रामीण पर्यटन योजना अन्तर्गत कृषि पर्यटन इकाई के लिए न्यूनतम 2000 वर्गमीटर एव ंअधिकतम 2 हेक्टेयर तथा कैम्पिंग साइट एवं कैरावेन पार्क हेतु न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होंगी। परन्तु आबादी तथा आवासीय क्षेत्रों में ग्रामीण गेस्ट हाउस हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम भूखण्ड क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।ग्रामीण पर्यटन इकाईया 15 फीट चौडी सड़क पर अनुमत होगी।ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।इन इकाईयों की स्थापना एवं संचालन के लिए पर्यटन विभाग के स्थानीय पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा पंजीयन एवं प्रोजेक्ट अनुमोदन किया जाएगा। पंजीकरण उपरान्त पर्यटन इकाइयों को 2 वर्ष तक संचालन की अनुमति होगी।इन इकाइयों के संचालन के लिए एफएसएसएआई फूड लाइसेंस आवश्यक होगा जिसे आवेदक को अपने स्तर से प्राप्त करना होगा।पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदक द्वारा विभाग की वेबसाइट या सम्बन्धित पर्यटक स्वागत केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।

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