अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने, सवारी गाडियों में एसीपी (चैन पुलिंग) करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल मे रेलवे सुरक्षा बल (आर पी ऍफ़) द्वारा श्री दीपक कुमार आजाद मंडल सुरक्षा आयुक्त, अजमेर के निर्देशन में 01 अगस्त से 31 अगर्स्त 2024तक रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश की रोकथाम के लिये 98 कार्यवाही करते हुए जागरूता अभियान चलाया गया | अभियान के दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतो व स्कुलों में 2091व्यक्तियों को समझाईश की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने वाले 160 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गए | जिसमें 137 व्यक्तियो पर रेलवे कोर्ट द्वारा कार्यवाही करते हुए 13800/ रुपये जुर्माना किया गया।
यात्रियो के सामान की सुऱक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अमानत अभियान के तहत यात्रियो का भूलवश छूटे सामान को यात्रियो की पहचान कर 48 यात्रियो का छूटा सामान जिसकी अनुमानित मुल्य 685798 रूपये लोटाया गया।
इसी प्रकार अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी (बेवजह चैन पुलिंग) की रोकथाम के लिए सवारी गाडियो में यात्रियों को जागरुक करने के लिये अभियान चलाये गये, अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने बाबत पम्पलेट बांटे गये व समझाईश की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया | सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 118 व्यक्तियों के विरुद्ध रेसुब द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर 76व्यक्तियो पर रेलवे कोर्ट द्वारा 37950/ रुपये जुर्माना किया गया साथ ही अजमेर मण्डल से गुजरने वाली सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्व अभियान चलाकर 182 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर 99 व्यक्तियो रेलवे कांर्ट द्वारा रुपये 24090/ जुर्माना किया गया।

मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक अजमेर

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