अजमेर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान हाकी संगठन एसोशियेशन के एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 2275 / 2025 राजस्थान हॉकी एसोसिएशन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर वाद में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन जिला प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में टीम भेजने के लिए अधिकृत है ।
राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजकुमार जयपाल ने बताया कि राजस्थान हॉकी एसोसिएशन एक पंजीकृत खेल संघ है जबकि हॉकी राजस्थान अपंजीकृत एवं निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है कोई भी अपंजीकृत खेल संघ राजस्थान नाम का उपयोग नहीं कर सकता और ना हीं राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है परंतु हॉकी राजस्थान ने 15वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कर खेल संघ के कानून का उल्लंघन किया है । इस पर राजस्थान हॉकी एसोसिएशन ने राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर कर अपना पक्ष रखा जिस पर माननीय न्यायालय ने राजस्थान सरकार खेल परिषद ओलंपिक संघ के पक्ष सुनने के बाद फैसला दिया कि हॉकी राजस्थान सस्था राजस्थान शब्द का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि यह राजस्थान खेल अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत संस्था नहीं है।
राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ जयपाल ने बताया कि हॉकी राजस्थान के महासचिव ने 9 जनवरी 2025 को सभी जिला हॉकी सांडों को पत्र जारी कर 15वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुषों की प्रतियोगिता 2025 के लिए टीमों की सूची भेजने के निर्देश दिए थे यह प्रतियोगिता 7 फरवरी से 10 फरवरी 2025 तक श्रीगंगानगर में आयोजित की जानी थी । माननीय न्यायालय ने इस पत्र को भी अवैध ठहराया है ।
डॉ जयपाल ने बताया कि माननीय न्यायालय ने राजस्थान हॉकी संघ संगठन को जिला एवं प्रदेश पर प्रतियोगिता का आयोजन करने एवं प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर टीम भेजने के लिए अधिकृत माना है!
डॉ राजकुमार जयपाल
अध्यक्ष
राजस्थान हॉकी एसोसिएशन
9414400000