भागचंद की कोठी पर हुए अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटवाने की जिला कलेक्टर से मांग

शिकायत पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने भेजा नोटिस,
भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने अजमेर जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र प्रेषित कर होटल मेरवाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी पर हुए अवैध निर्माण के अतिक्रमण को तत्काल हटवाने की मांग की है,
श्री साहू ने जिला कलेक्टर अजमेर श्री लोक बंधु को दिए शिकायती पत्र में अवगत कराते हुए बताया कि होटल मेरवाड़ा स्टेट भागचंद की कोठी की बिल्डिंग भवन जो  राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज भवन निर्माण के नियमों के विपरीत बनाई गई है,
वहीं दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने शिकायत मिलने पर होटल मेरवाड़ा स्टेट को अतिक्रमण हटवाने हेतु नोटिस भेजा है,
उन्होंने शिकायत में बताया कि उपरोक्त भागचंद की कोठी जोकि वर्तमान में होटल मेरवाड़ा स्टेट के नाम से भी जानी जाती है, वह 1954, में  तोलाराम नथमल एंड सेंस कंपनी लि. के नाम दर्ज की गई थी, जिनकी रजिस्ट्री कोलकाता में टीकम निवास भवन के नाम दर्ज की गई थी,
परंतु वह भवन जिनकी रजिस्ट्री की गई थी वह टीकम निवास उपरोक्त स्थान पर नहीं  होकर अजमेर शहर के दूसरे स्थान पर है, वह संपत्ति नगर परिषद अजमेर के पूर्व में ए.एम.सी नंबर हाउस टैक्स के खाता नंबर में दर्ज है, जिसके उनके पास पुख्ता प्रमाण है,
वहीं दूसरी ओर पूर्व में रायबहादुर सेठ भागचंद पुत्र टीकमचंद के नाम  सवा 6:  बीघा जमीन उक्त पहाड़ी खसरा नंबर 1840, 1841, पर स्थित है, परंतु वर्तमान में उक्त संपूर्ण भूमि परिसर इनके पास साड़े  9: बीघा है जो की दूसरे खसरे की सरकारी भूमि व अन्य के नामांतरण एवं नाम में दर्ज है, इसी के साथ नगर निगम अजमेर के नियमों के विपरीत जाते हुए उन पर बड़े-बड़े भवन बना दिए गए हैं, जहां पर होटल मेरवाड़ा स्टेट व अन्य शादी समारोह संचालित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके नवनिर्माण/ मरम्मत निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली से स्वीकृति भी नहीं ली गई है, एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली के नियमों एवं भवन निर्माण गाइडलाइन के विपरीत उपरोक्त बिल्डिंग भवनो का निर्माण किया गया
उन्होंने जिला कलेक्टर अजमेर से जिला प्रशासन स्तर पर तुरंत कार्रवाई कराते हुए भागचंद की कोठी होटल मेरवाड़ा स्टेट के नाम पर हुए अवैध निर्माण को तत्काल हटवाने तथा उक्त पहाड़ी भूमि पर हुए अवैध निर्माण सहित संपूर्ण परिसर का सीमा ज्ञान करवाने हेतु नियमानुसार नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण एवं अजमेर तहसीलदार को निर्देशित करवाने की मांग की है,
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