अजमेर, 6 जुलाई। प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का ताला सोमवार को न्यायालय आदेश के उपरांत खोला गया।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री गोविन्द नारायण शर्मा ने बताया कि विभिन्न 6 प्रकरणों में माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 द्वारा 2 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्राथमिक शिक्षा अजमेर के कक्ष की कुर्की की गई थी। इन प्रकरणों में डिक्रीदार द्वारा 28 जनवरी 2026 की लोक अदालत में प्रकरण रखा गया। माननीय न्यायालय के द्वारा 30 जून 2026 को कुर्की मुक्त का आदेश पारित किया गया। आदेश की पालना में सोमवार 6 जुलाई को प्रारम्भिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कुर्की मुक्त होने के उपरांत ताला खोला गया।