अजमेर मंडल में ट्रेनों एवं स्टेशन परिसरों में धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

रेलवे परिसर और ट्रेनों में यात्रा को सुरक्षित, स्वच्छ एवं आरामदायक बनाने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल द्वारा ट्रेनों एवं स्टेशन परिसरों में धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री मिहिर देव के अनुसार जुलाई माह में 1 से 19 जुलाई तक की अवधि में मंडल के विभिन्न खंडों अजमेर -मारवाड़ जंक्शन, आबू रोड, उदयपुर एवं अन्य स्टेशनों) में औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में धूम्रपान करते पाए गए यात्रियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 73 मामले दर्ज किए गए। जिनमें ट्रेनों में 65 मामले और स्टेशन परिसर में 8 मामले दर्ज किये गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों से कुल ₹1,46,000 का जुर्माना वसूल किया गया। जिनमें ट्रेनों में ₹1,30,000 जुर्माना वसूला गया तथा स्टेशनों पर ₹16,000 जुर्माना वसूल किया गया।
इस अवधि में 15 जुलाई 2026 को सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए ट्रेनों में 10 मामले दर्ज किए गए और कुल ₹20,000 जुर्माना वसूल किया गया।

रेलवे प्रशासन सभी यात्रियों से अपील करता है कि वे ट्रेनों एवं स्टेशन परिसरों में धूम्रपान न करें। ट्रेनों या रेलवे परिसरों में धूम्रपान करना भारतीय रेल अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है और यह अन्य यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (विशेष रूप से आग लगने के खतरे) के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। अजमेर मंडल द्वारा इस प्रकार के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

मुख्य जनसंपर्क निरीक्षक, अजमेर

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