पंचायती राज आम चुनाव – 2026 : जिले में धारा 163 होगी लागू

अजमेर, 26 अक्टूबर। पंचायती राज आम चुनाव 2026 के द्वितीय चरण में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पादन के लिए जिले में धारा 163 लागू की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि अजमेर जिले में पंचायती राज आम चुनाव-2026 के अन्तर्गत द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के बुधवार 28 अक्टूबर तथा वार्ड पंच एवं सरपंच पदों का मतदान शुक्रवार 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि निर्वाचन तंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकुल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में अनिवार्य रूप से यह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं जुलुस आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिए जाते है। मतदान-बद्ध क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैरकानूनी एवं अवैधानिक गतिविधियों जैसे कि राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नकद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में शामिल न हो पाए।

उन्होंने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आदेश जारी किए गए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन, मतदान दिवस एवं मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात द्वितीय चरण में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के लिए सोमवार 26 अक्टूबर को सायं 6 बजे से बुधवार 28 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक तथा पंच एवं सरपंच के मतदान के लिए बुधवार 28 अक्टूबर को सायं 6 बजे से शुक्रवार 30 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक बैठक करने, रैली या जुलूस निकालना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह मतदान एवं निर्वाचन बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

     उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर सोमवार 26 अक्टूबर सायं 6 बजे से शुक्रवार 30 अक्टूबर को मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने तथा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सबंध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी।

द्वितीय प्रशिक्षण के उपरान्त होंगे मतदान दल रवाना

अजमेर, 26 अक्टूबर। पंचायतीराज चुनाव 2026 के द्वितीय चरण के मतदान दल द्वितीय प्रशिक्षण के उपरान्त राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखुपुरा से मंगलवार 27 अक्टूबर को रवाना होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री लोक बन्धु ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के अन्तर्गत जिला परिषद्, पंचायत समिति सदस्य पद एवं सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच के निर्वाचन के लिए मतदान दलों को द्वितीय प्रशिक्षण द्वितीय चरण का मंगलवार 27 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखुपुरा अजमेर में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरान्त मतदान दल मतदान सामग्री प्राप्त कर संबंधित पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों के लिए प्रस्थान करेंगे। मतदान दलों के प्रशिक्षण स्थल पर व्यवस्था, मतदान दलों की रवानगी संबंधी व्यवस्था एवं मतदान दलों के रवानगी स्थल पर अन्य समस्त प्रकार की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के प्रभारी नगर निगम आयुक्त श्री गौरव बुडानिया एवं सहप्रभारी नगर निगम उपायुक्त (प्रशासन) श्री भरतराज गुर्जर होंगे।

उन्होंने बताया कि मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में मतदान दलों के सभी सदस्यों की पंचायत समितिवार अलग-अलग पंक्ति में मतदान दलों की बैठक की व्यवस्था रहेगी। द्वितीय चरण की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (आंशिक) के 109, बडल्या के 87, सिलोरा के 154, अरांई के 86 तथा भिनाय के 116 बूथों के मतदान दल कार्मिक मंगलवार 27 अक्टूबर को रवाना होंगे। आरक्षित दलों तथा कार्मिकों का मुख्यालय सम्बन्धित पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी की बैठक व्यवस्था राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखुपुरा अजमेर के प्रिन्टिंग ब्लॉक के सामने की जायेगी। यहां पर ही ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उससे संबंधित ग्राम पंचायत की सामग्री वितरण की जाएगी। द्वितीय चरण की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (आंशिक) की 25, बडल्या की 25, सिलोरा की 36, अरांई की 23 तथा भिनाय की 30 ग्राम पंचायत की सामग्री वितरित होगी।

उन्होंने बताया कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माखुपुरा अजमेर के ग्राउण्ड में पंचायत समितिवार पृथक पृथक मतदान दलों एवं ग्राम पंचायत के रिटर्निंग अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित पंचायत समिति क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपनी देखरेख में जिला परिषद्, पंचायत समिति क्षेत्र के लिए मतदान दलों को जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए ईवीएम का वितरण मतदान दलों के प्रशिक्षण स्थल टेंट में ही किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण की पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (आंशिक) के उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, बडल्या के उपखण्ड अधिकारी अजमेर, सिलोरा के उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़, अरांई के उपखण्ड अधिकारी अरांई तथा भिनाय के उपखण्ड अधिकारी भिनाय प्रभारी अधिकारी होंगे।

उन्होंने बताया कि जिले में द्वितीय चरण के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान बुधवार 28 अक्टूबर को होगा। वार्ड पंच एवं सरपंच के नामांकन की प्रक्रिया गुरूवार 29 अक्टूबर को होगी। वार्ड पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान शुक्रवार 30 अक्टूबर को होगा। इसी दिन मतदान के पश्चात मत पत्रों की गणना के उपरान्त परिणाम जारी किया जाएगा। उप सरपंच का निर्वाचन शनिवार 31 अक्टूबर को होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव परिणाम जिला प्रमुख का 25 नवम्बर, उप जिला प्रमुख का 26 नवम्बर, प्रधान का 27 नवम्बर एवं उप प्रधान का 28 नवम्बर को घोषित होगा।

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