
अजमेर। साल 2010 में नगर निगम में पार्षद के लिये कांग्रेस प्रत्याशी रानी जैन द्वारा भाजपा प्रत्याशी बीना सिंगारिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर सेशन न्यायालय ने सिंगारिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में पेश किये गये दस्तावेजों को झुठा बताते हुए खारिज कर दिया। रानी जैन ने बीना सिंगारिया के चुनाव लडऩे में 3 संतानों का हवाला देकर सिंगारिया को चुनाव लडऩे के योग्य नहीं बताकर इसका हलफनामा अदालत में दायर किया था। बीना सिंगारिया ने 22 फरवरी 1995 के सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत किये, जबकि शिकायतकर्ता रानी जैन द्वारा नगर निगम से निकलवाये गये दस्तावेजों में हेरफेर कर 22 फरवरी 1996 के दस्तावेज अदालत में पेश कर दिये गये।