जायरीन युवती से दुराचार के दोषी खदिम को सजा

अजमेर। गुडग़ांव की युवती के साथ नशीला पदार्थ पिला कर दुराचार करने व उसके अश्लील फोटो खींचने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के जिला जज अजय कुमार शारदा ने मंगलवार फैसला सुनाते हुए मुल्जिम इमाम बाडे के सामने रहने वाले हसन नियाजी पुत्र उस्मान नियाजी को धारा 376 में 7 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदम अदायगी 1 साल का अतिरिक्त कारावास और धारा 384, 344 में 1-1 साल के कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। पीडि़ता को 30 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिये गये। अपर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने फैसले की जानकारी दी।
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