निलंबित एसपी मामले में विशिष्ट कोर्ट में चालान पेश होगा

SP PESHI 01अजमेर। निलंबित एसपी रिश्वत मामले में एसीबी अब 2 मार्च को एसीबी की विशिष्ठ अदालत में चालान पेश कर देगी। एसीबी द्वारा यह जानकारी बुधवार को अदालत में राजेश मीणा की तारीख पेशी के दौरान न्यायाधीश को सुनवाई के दौरान दी गई। एसीबी ने पुलिस थानों से मंथली वसूलने के इस मामले में दो निलम्बित थानाधिकारियों के खिलाफ  गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने की मांग अदालत से की है। अजमेर के बहुचर्चित एसपी रिश्वत मामले में बुधवार को एक बार फिर आरोपी अजमेर के निलम्बित एसपी राजेश मीणा को जयपुर जेल से लाकर अजमेर की एसीबी मामलों की विशिष्ठ अदालत में पेश किया गया। पेशी के दौरान एसीबी अधिकारियों ने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपी निलम्बित आईपीएस अधिकारी राजेश मीणा और दलाल रामदेव ठठेरा के विरुद्ध आगामी 2 मार्च को चालान पेश कर दिया जाएगा। एसीबी ने अदालत से मांग की है कि इस मामले में निलम्बित थानाधिकारी संजय शर्मा और अशोक विश्नोई के खिलाफ गिरतारी वारंट जारी किया जाए।
दूसरी ओर सूत्रों की बात पर यकीन करे तो एसीबी फिलहाल आईपीएस अधिकारी राजेश मीणा के खिलाफ चालान पेश करने की स्थिति नहीं है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश मीणा के आईपीएस अधिकारी होने की वजह से उनके खिलाफ  चालान तभी पेश किया जा सकता है, जब इस बात की अनुमति केन्द्रीय गृह विभाग जारी करे। एसीबी द्वारा केन्द्रीय गृह विभाग से अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक अनुमति मिलने या नहीं मिलने सम्बन्धी कोई जवाब एसीबी को प्राप्त नहीं हुआ है। यदि 2 मार्च तक यह अनुमति एसीबी को नहीं मिली तो मीणा के खिलाफ  चालान पेश किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थति में संभावना इस बात की भी बनती है कि एसीबी 2 मार्च को केवल मीणा के दलाल रामदेव ठठेरा के खिलाफ ही चालान पेश करे और यदि ऐसा हुआ तो 4 मार्च के बाद राजेश मीणा को जमानत मिलने में आसानी होगी।
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