अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने एक आदेश जारी कर इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा घोषित सहायता पैकेज के तहत चार माह के बिजली बिलों को माफ किया है। निगम के प्रबंध निदेशक पी.एस.जाट के निर्देशानुसार मुख्य अभियंता वाणिज्य ने उक्त आशय के आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गयी है। उनके चार बिलिंग माह नवम्बर, 2012, दिसम्बर, 2012, जनवरी, 2013 एवं फरवरी, 2013 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी। जिन काश्तकारों ने उक्त माहांे के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है उसे आगामी बिलो में समायोजित कर दिया जायेगा।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकांे को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही है किन्तु उन्होने भूमि पर ठेकेदारी/ बांटेदारी से फसल की है। उन्होने बताया कि सम्बन्धित अधिशाषी अभियंता पवस जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारो जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, कि ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियंताओं को उपलब्ध करवाऐगें। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियंता द्वारा चार माह के बिलो की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने बताया कि छूट देने के पश्चात् दी गयी छूट की राषि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण निगम के मुख्य लेखाधिकारी (ए.टी.बी) को प्रेषित की जायेगी। वे उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग को आवष्यक दावा प्रेषित कर राषि को प्राप्त करने की कार्यवाही करेगें।
बकाया राशि चुकाने पर मिलेगी ब्याज एवं पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट
अजमेर । विद्युत उपभोक्ता जिनके विद्युत कनेक्शन 31 मार्च 2012 से पूर्व राशि जमा नही कराने के कारण स्थाई रुप से कट गये थे उनके लिए बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने की एमनेस्टी योजना की अवधि को 31 मार्च, 2013 तक बढा दिया गया है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता उठा सकेगें।
मुख्य अभियंता (वाणिज्य) श्री जी. आर. चौधरी ने बताया कि इस योजना के तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ता लाभ प्राप्त कर सकेगें। बकाया व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद उपभोक्ता अपनी बकाया राशि 31 मार्च, 2013 तक एक मुश्त जमा करा देते हैं तो उन्हे निगम द्वारा उनकी बकाया राशि पर बनने वाले ब्याज व पैनल्टी की समस्त राशि की छूट प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ही मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे अपने से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को राशि जमा कराने व योजना का लाभ लेने के लिए सादे कागज पर आवेदन पत्र दे सकेगें।
उन्होंने समस्त विद्युत सम्बन्ध विच्छेद (पीडीसी) उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी बकाया राशि जमा करावें तथा ब्याज व पैनल्टी में छूट प्राप्त कर अपना पुनः विद्युत कनेक्शन जुड़वाएं।
अभी केंद्र में किसानों के ऋण माफ़ करने के घपले सामने आ ही रहें हैं, अब यहाँ भी देर सबेर यही दोहराया जायेगा,ऐसा हो तो अचरज का विषय नहीं होगा.बाकी देखो क्या होगा?