पीपलाज एवं मसूदा फीडरों की सप्लाई प्रभावित

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ब्यावर। आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत हेतु विद्युत वितरण निगम द्वारा गुरूवार 18 अप्रैल को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक 33 के0वी0 पीपलाज एवं मसूदा फीडरों की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। निगम के सहायक अभियन्ता डी0के0 खण्डेलवाल ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राधावल्लभ इण्डस्ट्रियल एरिया, पीपलाज, गोपाल सागर, रानी सागर, हरराजपुरा, मसूदा, जामौला, शेरगढ़, खरवा, अमरसिंह का बाड़िया शामिल हैं, जहां गुरूवार को तीन घण्टे तक बिजली बंद रही।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं

ब्यावर। राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग तथा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से भवन एवं अन्य निर्माण ( बिल्डिंग एण्ड अदर कन्ट्रक्शन वर्क )संबंधी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रिन्यावित किये जा रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में जरूरतमंद असंगठित ऐसे श्रमिकगण उनके ही लिए बनायी गई कल्याणकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं।
इन कल्याणकारी योजनाआंे का लाभ उठाने के लिए श्रमिक को हिताधिकारी के रूप में राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल श्रम कल्याण विभाग में पंजीयन करवाना एवं हिताधिकारी बनना जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य है तथा उसके द्वारा एक वर्ष में न्यूनतम 90 दिन तक भवन एवं अन्य निर्माण संबंधी कार्य किया हों, पात्रा माना जाता है। भवन एवं अन्य निर्माण से संबंधित कोई भी ज़रूरतमंद कोई भी ऐसा व्यक्ति श्रम कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय अथवा श्रम निरीक्षक से निःशुल्क ही पंजीयन आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। इस आवेदनपत्र में स्वयं की तीन रंगीन फोटो, आयु का तथा निर्माण श्रमिक होने संबंधी निर्धारित प्रमाण पत्र लगाना होता है। यह भरा हुआ आवेदन पत्र श्रम कल्याण केन्द्र कार्यालय में पंजीयन- शुल्क राशि 25 रूपये तथा हिताधिकारी बनने हेतु 5 रूपये प्रति माह की दर से वार्षिक अंशदान राशि 60 रूपये सहित प्रथम बार कुल 85 रूपये का भुगतान करतेहुए जमा करवाया जा सकता है।
इस संदर्भ में राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की कुछ प्रमुख योजनाएं अग्रानुसार है:-
समूह बीमा (जनश्री बीमा) योजना – इस योजना के तहत हिताधिकारियों के समूह बीमा की सम्पूर्ण प्रीमियम राशि मण्डल द्वारा वहन की जाती है। योजना के अन्तर्गत बिमा श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रूपये, दुर्घटना में मृत्यु पर 75 हजार रूपये, दुर्घटना में एक अंग अक्षम होने पर 37 हजार 500 रूपये तथा दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग हो जाने पर 75 हजार रूपये की प्रदान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त ’’शिक्षा सहयोग योजना ’’ में हिताधिकारी के दो बच्चों केलिए कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए 100 रूपये मासिक छत्रावृति बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के दी जाएगी।
दुर्घटना में तत्काल सहायता योजना – हिताधिकारी के दुर्घटना में साधारण रूपसे घायल होने पर एक हजार रूपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 5 हजार रूपये तथा मृत्यु होने पर 10 हजार रूपये की तत्काल सहायता दी जाती हेै। यह तत्काल सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्राप्त होने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त दी जाएगी।
शिक्षा (सहायता) छात्रावृति योजना – इस योजना में पंजीकृत हिताधिकारियों के पुत्र/पु़त्री/पत्नी को कक्षा 6 से स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण करने पर वार्षिक छात्रवृति दी जाती है।
शिक्षा सहायता योजना के तहत हिताधिकारी के अधिकतम दो बच्चों को निम्नानुसार लाभ देय है। कक्षा 6 से 8 के छात्र को 500 व छात्र को 750 रूपये , कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को 1000 व छात्र को 1200 रूपये, स्नातक स्तर पर छात्र को 1500 व छात्र को 2000 रूपये, डिप्लोमा स्तर पर छात्र को 2000 व छात्र को 2500 रूपये एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र को 3000 व छात्र को 4000 रूपये की वार्षिक सहायता राशि छात्रावृति के रूप में दी जाती है।
मेधावी विद्यार्थी हेतु नकद पुरूस्कार योजना – हिताधिकारियों के मेधावी बच्चों को कक्षा 8 से कक्षा 12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर एवं स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर की (चिकित्सा, यांत्रिकी, अन्य प्रोफेशनल )परीक्षा में 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निम्नानुसार नकद प्रोत्साहन राशि देय है। कक्षा 8 से 10 वीं के विद्यार्थी को 2000 रूपये, कक्षा 11 व 12 हेतु 3000, स्नातक कोर्स हेतु 5000, पोलिटेक्निक कोर्स हेतु 7000, स्नातकोत्तर कोर्स हेतु 10000 रूपये का नकद पुरूस्कार देय है जबकि चिकित्सा,यांत्रिकी, एमबीए आदि प्रोफेशनल कोर्स की स्नातक कक्षा हेतु 20 हजार रूपये एवं एमडी, एमएस, एमटैक आदि प्रोफेशनल कोर्स की स्नातकोत्तर कक्ष हेतु 30 हजार रूपये नकद पुरूस्कार के रूप में प्रदान किये जाते हैं।
प्रसूति सहायता योजना – इस योजना में महिला हिताधिकारियों को 6 हजार रूपये प्रसूति सहायता राशि तथा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद हितलाभ प्राप्त नहीं होने पर एक हजार रूपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है। यह सहायता राशि अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय है तथा प्रसव के समय प्रसूता की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
विवाह सहायता योजना – इस योजना के तहत मण्डल में पंजीकृत किसी हिताधिकारी की पुत्री के विवाह अथवा महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह के लिए मण्डल द्वारा 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी की पुत्री की आयु कम से कम 18वर्ष होना आवश्यक है तथा यह सहायता अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु ही देय है।
निःशुल्क साईकिल योजना – ऐसे हिताधिकारी जिनके पंजीयन को एक वर्ष हो गया है, निःशुल्क साईकिल उपलब्ध करायी जाती है।
इसके साथ ही निर्माण श्रमिक जो हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत है की गंभीर बीमारी पर किये गए व्ययों का पुनर्भरण तथा निजी आवास निर्माण हेतु ऋण पर आर्थिक सहायता / अनुदान भी निर्धारित शर्ताे व सीमा में मण्डल द्वारा हिताधिकारी को प्रदान किया जाता है।
अतः भवन एवं निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले असंगठित श्रमिक बन्धुओं को सलाह है कि वे श्रम कल्याण विभाग के स्थानीय/ जिला कार्यालय से संपर्क कर आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं तथा चाही गई आवश्यक सूचना मय श्रमिक होने के निर्धारित प्रमाण पत्र सहित आवेदन कर पंजीयन कराते हुए हिताधिकारी बनें एवं सहज ही मण्डल द्वारा देय समुचित सहायता पाएं और न केवल अपना अपितु अपने परिवार का भी जीवन संवारें।

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